हरियाणा सरकार किसानों से लेकर राज्य के लोगों के लिए भी ऐसी सरकारी स्कीम लेकर आती रहती है, जिसकी मदद से आम लोगों को भी आर्थिक मदद मिलती रहती है. अभी हाल ही में राज्य सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है कि त्योहार के दौरान अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए कर्मचारियों को 15,000 रुपये का ब्याजमुक्त एडवांस दिया जाएगा. साथ ही बता दें कि इस राशि पर नियमित ब्याज नहीं लगेगा और इससे कर्मचारियों का ब्याज बोझ भी कम होगा.
दिवाली से पहले खातों में कितनी रकम आएंगी?
देश में जब त्योहारों की लहर आती है, तो लोगों को अधिक खर्च का सामना करना पड़ता है, जैसे कपड़े, मिठाइयां और घरेलू जरुरतों का सामान और कई खर्चों का बोझ बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार का ओर से दिया जाने वाला 15,000 रुपये का फेस्टिव एडवांस कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. साथ ही इस एडवांस की सबसे खास बात यह है कि कर्मचारियों को मूल राशि के अलावा ब्याज नहीं देना होगा. यानी 15,000 रुपये लेने वाले कर्मचारी को कुल 15,000 रुपये ही वापस करने होंगे.
किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा योजना का लाभ?
हरियाणा सरकार की इस सुविधा का लाभ राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में काम करने वाले पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिया जाएगा. साथ ही इसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले नियमित स्थायी और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं. हालांकि, केवल ग्रुप-डी पद पर कार्यरत होना ही पर्याप्त नहीं है.
इसके अलावा, अगर आप इस सरकारी मदद का फायदा उठाना चाहते हैं, तो एडवांस के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी के अगले 10 महीने तक सेवा में बने रहने की संभावना होनी चाहिए और अस्थायी कर्मचारी को किसी स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी की जमानत भी देनी होगी.
योजना में कैसे करें आवेदन?
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी औपचारिकताओं के लिए कर्मचारियों को अपने संबंधित विभाग के कार्यालय से संपर्क करना होगा. साथ ही एडवांस की मंजूरी संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ द्वारा दी जाएगी.
कितनी किस्तों में लौटानी होगी किस्त?
अगर आप हरियाणा में रहते हैं और इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस बात को अच्छे से जाने लीजिए की सरकार की ओर से मिलने वाली राशि भले ही ब्याजमुक्त है, लेकिन इसे वापस करना अनिवार्य है. 15,000 रुपये के एडवांस की वसूली 10 समान मासिक किस्तों में की जाएगी. इस हिसाब से हर महीने कर्मचारी के वेतन से 1,500 रुपये की किस्त काटी जा सकती है.
आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
अगर आप भी इस राशि का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सरकार ने इस सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2026 तय की है. ऐसे में कर्मचारियों को संबंधित विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ को 30 अक्टूबर 2026 तक एडवांस मंजूर करने और वितरित करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी तभी वह इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं.
लेखक: रवीना सिंह
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