देशभर में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) की सुविधा 1 जून से लागू हो गई है. इस योजना के तहत किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक अन्य किसी भी राज्य में जाकर राशन खरीद सकता है. बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन बंटवा रही है. इसका लाभ राशन कार्ड के जरिए उठाया जा सकता है. इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बहुत सस्ती दर पर अनाज प्राप्त कर सकते हैं.
आपको बता दें कि हर राज्य सरकार राशन कार्ड के आवेदन के लिए पोर्टल बनाए हुए हैं, जो कि अपने अनुसार ही लोगों के राशन कार्ड उपलब्ध कराती है. राज्य सरकार द्वारा ही राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, इसलिए हर राज्य में इसके आवेदन की प्रक्रिया अलग होती है. मगर हर राज्य में राशन कार्ड बनवाने के लिए चार्ज वसूला जाता है. अगर दिल्ली की बात की जाए, तो यहां राशन कार्ड बनवाने के लिए 5 से 45 रुपए तक का शुल्क देना पड़ता है, तो वहीं हरियाणा में कैटिगरी के मुताबिक राशन कार्ड बनवाने का चार्ज लगता है, जो कि 5 से 20 रुपए तक का होता है.
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अगर आप राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाकर शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. अगर उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो वह http://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाकर देख सकता है. यहां उसको राशन कार्ड बनवाने का शुल्क पता चल जाएगा. इसी तरह अन्य राज्यों के पोर्टल भी जारी हैं.
ऐसे करें राशन कार्ड संबंधी शिकायत
अगर किसी से राशन कार्ड बनवाने का कोई शुल्क ज्यादा वसूला जाता है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद पोर्टल पर मौजूद कम्पलेंट नंबर, ई-मेल आईडी पर शिकायत करनी होगी. इसके लिए पोर्टल पर ‘Grievance Registeration’ सेक्शन दिया गया है, जहां शिकायत दर्ज करनी पड़ती है. इसके अलावा आप बीडीओ (BDO) में संपर्क भी कर सकते हैं.
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