गन्ना एक ऐसी फसल है जिससे किसानों को दोगुना लाभ प्राप्त होता है. गन्ना और गन्ने से बने उत्पाद जैसे चीनी, गुड़ आदि की कीमत भी बाज़ार में दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है. इसलिए गन्ने की फसल की खेती किसानों के लिए मुनाफेदार साबित होती जा रही है. ऐसे में यूपी के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खबर है. बता दें अक्सर किसानों को गन्ने की खेती करने के लिए बीजों की खरीद उंचे दामों में करनी पड़ती है.
जिसके चलते किसानों कभी-कभी कम पैसा होने की वजह से बीजों की खरीदी नहीं कर पाते जिस वजह से किसान मौसम के अनुसार फसल की खेती नही कर पाते हैं. साथ ही फसल से मुनाफा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं. ऐसे में गन्ने की खेती करने वाले किसानों को बता दें की अब प्रदेश में गन्ने के बीजों की खरीद करने के लिए किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. जी हाँ प्रदेश में अब गन्ना व चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने यूपी में केन सीड एक्ट (can seed act) लागू कर दिया है, जिसके तहत अब गन्ना किसानों को बीज की खरीदी के लिए मनमाना दाम नहीं चुकाना पड़ेगा साथ ही किसानों को पंजीकृत गन्ने का बीज भी मुहैया करवाया जाएगा.
गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा बिना पंजीकरण के अब कोई भी किसान गन्ने के बीज की बिक्री नहीं कर सकता है. गन्ने के बीज की बिक्री करने के लिए किसानों को गन्ना समिति के माध्यम से शाहजहांपुर शोध संस्थान से अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक हो गया है.
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केन सीड एक्ट से किसानों को मिलेगा लाभ (Benefits To Farmers From Cane Seed Act)
बता दें प्रदेश में लागू केन सीड एक्ट से किसनों को शुद्ध और पंजीकृत बीज उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही इन बीजों के माध्यम से सीडलिंग तैयार करवाया जाएगा. इस माध्यम से किसानों को कभी भी बीज की कमी नहीं होगी.
इसके अलावा आपको बता दें गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई किसान बिना पंजीकरण के बीज बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी यहाँ तक की उसे जेल की सजा भी हो सकती है.
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