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31 मार्च से पहले आधार कार्ड करें लिंक, वर्ना होगी ये मुसीबते

पिछले काफी समय से सरकार आधार को बैंक खाते, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों से लिंक करने के लिए सूचना काफी पहले जारी कर चुकी है. सुप्रीमकोर्ट कोर्ट ने इस पर जनता को राहत देने वाला फैसला दिया. सुप्रीमकोर्ट ने आधार को खातो से लिंक करने की अवधी 31 मार्च कर दी है.

पिछले काफी समय से सरकार आधार को बैंक खाते, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों से लिंक करने के लिए सूचना काफी पहले जारी कर चुकी है. सुप्रीमकोर्ट कोर्ट ने इस पर जनता को राहत देने वाला फैसला दिया. सुप्रीमकोर्ट ने आधार को खातो से लिंक करने की अवधी 31 मार्च कर दी है.

अब 31 मार्च तक आपको अपना पासपोर्ट, मोबाइल सिम, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट  का आधार पर पूरा फैसला आने तक सरकार किसी तरह की कोई डेडलाइन जारी नहीं कर सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि सब्सिडी के लिए आधार जरूरी रहेगा. 
केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वो फिलहाल 31 मार्च  की तारीख को आगे बढ़ा सकती है. अभी बैंक अकाउंट, पैन कार्ड मोबाइल और अन्य सभी सोशल सिक्युरिटी स्कीम के लिए आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को आधार लिंक कराने के लिए पूरा फैसला आने तक बाध्य नहीं कर सकेगी. यदि 31 मार्च तक बैंक आधार को बैंक अकाउंट, मोबाइल सर्विस आदि  से लिंक नहीं कराया जाता है तो उसके बाद इसकी सर्विस बंद हो सकती है .

 

English Summary: Aadhaar News Published on: 13 March 2018, 06:38 AM IST

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