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Divyang Pension Yojana के तहत हर माह होगा 1000 रुपए का सीधा लाभ, जानें योजना से जुड़ी सभी जानकारी

देश में विकलांगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना चला रही है. जिसके तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन राशी दी जाती है.

स्वाति राव
स्वाति राव
Government Scheme
Government Scheme

देश में विकलांगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना चला रही है. जिसके तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन राशी दी जाती है.

यह पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जा रहा है. ऐसे दिव्यांगजन जो किसी दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणों से अपने अंग खो चुके हैं उन्हें सरकार की ओर से पेंशन दिया जाता है.

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How To Apply For Divyang Pension Yojana?)

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/  पर आवेदन करना होगा. इसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है. इसके बाद आपकी पेंशन आपके खाते में भेज दी जाती है.

आय मानक (Income Standard)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी गरीब वर्ग से होना चाहिए. समाज कल्याण विभाग के अनुसार यदि लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसकी सालाना आय 46080 रुपये या उससे कम होनी चाहिए. वहीँ अगर शहरी क्षेत्र का है तो उसकी सालाना आय 56460 रुपये से कम आय होनी चाहिए. आप अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:- http://uphwd.gov.in/hi/page/state-government-schemes

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योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें (Important Things Related To The Scheme)

  • आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.

  • आवेदक न्यूनतम 40 फीसदी की दिव्यांगता होना चाहिए

  • एप्लिकेंट वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति और राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होना चाहिए.

  • दिव्यांग व्यक्ति यदि तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता.

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required For Divyang Pension Scheme)

  • आवेदक का आधार कार्ड

  • आयु प्रमाण पत्र

  • पहचान पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र

  • मोबाइल नंबर

  • आय प्रमाण पत्र

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि

  • बैंक अकाउंट पासबुक

  • पासपोर्ट साइज फोटो

English Summary: Under Divyang Pension Yojana, there will be a direct benefit of 1000 rupees every month Published on: 05 February 2022, 04:32 IST

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