Tractor Subsidy: किसानों के लिए खुशखबरी है. खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण यानी ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को भारी सब्सिडी मिल रही हैं. इसके लिए किसान जल्द से जल्द आवेदन करें. दरअसल, ट्रैक्टर की खरीद पर ये सब्सिडी हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है. हालांकि, सब्सिडी का लाभ सभी किसान नहीं उठा पाएंगे. ये सिर्फ, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी व उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 1 लाख का अनुदान प्रदान किया जा रहा है. इसके लिए किसान 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
ड्रॉ के माध्यम से होगा चयन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक जिले में लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा. चयन के बाद चयनित किसान को सूचीबद्ध अनुमोदित निर्माताओं से अपनी प्राथमिकता आधारित ट्रैक्टर मॉडल और मूल्य का चयन करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से की कीमत अनुमोदित खाते में जमा करवानी होगी. डिस्ट्रीब्यूटर से किसान के विवरण, बैंक का विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, मूल्य की मान्यता के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम से अनुदान ई-वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी.
पीएमयू और बैंक की जांच के बाद डिजिटल ई-वाउचर से मान्यता प्राप्त डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जाएगा. अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरंत बाद किसान को उसकी चुनी हुई ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नंबर, बीमा तथा आरसी के आवेदन शुल्क की रसीद इत्यादि दस्तावेजों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.
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दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन जरूरी
जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन प्रस्तुत करना होगा. समिति सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फॉर्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी और निदेशालय को ईमेल के माध्यम से सूचित करेग. निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान स्वीकृति ई-वाउचर के माध्यम से किसान को जारी करेगा.
अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
किसान अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक और सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते है. वहीं, इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर विजिट करें. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है.
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