Subsidy on Lemon Amla: किसानों को सशक्त और उनकी आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों की सरकार समय-समय पर नई-नई योजनाएं चलाती रहती हैं. किसानों को फल और सब्जियों की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. राज्य सरकार फसल विविधीकरण योजना के तहत आंवला, नींबू, बेल और कटहल की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है. इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के उद्यानिकी विभाग की ओर से किसानों से आवेदन मांगे गए हैं. इस योजना के तहत बिहार राज्य के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 50,000 रपये रखी गई है.
अगर आप बिहार से हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फसल विविधीकरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
योजना से कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given from the scheme)
आंवला, नींबू, बेल और कटहल की खेती के लिए बिहार सरकार की ओर से शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है. इस जना के तहत किसानों को प्रति हैक्टेयर लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी. सरकार द्वारा किसानों को यह अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा. लाभार्थी किसानों को इस योजना के तहत पहले साल में 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और दूसरे साल में 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी के रुप में दिया जाएगा. आपतो बता दें, इस योजना की दूसरी किस्त का भुगतान पहले साल में लगाए गए पौधों में से 75% पौधे जीवित पाए जाने के बाद ही दिया जाएगा.
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इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ (These farmers will benefit from the scheme)
बिहार सरकार द्वारा चालाई जा रही सरकार फसल विविधीकरण योजना का लाभ 7 जिलों में रहने वाले किसान उठा सकते हैं. इन जिलों में जमुई, गया, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जैसे जिले शामिल हैं. राज्य सरकार द्वारा शुष्क बागवानी को बढ़ावा देने के मकसद से इन जिलों को इस योजना का लाभ देने के लिए चुना गया है. सरकार का मानना है, इन शुष्क फसलों की खेती से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं. इस योजना के लाभार्थी किसानों को 4 हैक्टेयर और न्यूनतम 5 पौधे प्रदान किए जाएंगे, आंवला के प्रति हैक्टेयर 400 पौधे, कटहल के प्रति हैक्टेयर 100 पौधे, बेल के प्रति हैक्टेयर 100 पौधे और नींबू के प्रति हैक्टेयर 400 पौधे दिए जाएंगे.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for the scheme)
यदि आप बिहार के किसान है और आंवला, नींबू, बेल और कटहल के पौधों पर मिलने वाले लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के बाद मिलने वाला यूनिक आईडी और जमीन के कागज होना जरूरी है.
सरकारी योजना के लिए ऐसे करें आवेदन (How to apply for the Government Scheme)
'फसल विविधीकरण योजना' से मिलने वाली आंवला, नींबू, बेल और कटहल के पौधों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए आपको उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. इस वेबसाइट पर जाकर आपको 'आवेदन लिंक' पर क्लिक करना है और फॉर्म भरकर उसे सबमिट कर देना है.
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