
Rajasthan Vermicompost Subsidy Scheme:राजस्थान सरकार की कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए एक बेहद उपयोगी और पर्यावरण-स्नेही योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है वर्मीकम्पोस्ट इकाई सब्सिडी योजना. इस योजना के तहत किसानों को जैविक खाद उत्पादन के लिए वर्मीकम्पोस्ट इकाई स्थापित करने पर सब्सिडी दी जाती है. वर्मीकम्पोस्टिंग एक ऐसा प्राकृतिक और कारगर तरीका है जिसमें केंचुओं की मदद से जैविक कचरे को तेज़ी से खाद में बदला जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल उत्पादन में सुधार होता है.
वर्मीकम्पोस्टिंग क्या है?
वर्मीकम्पोस्टिंग एक जैविक खाद उत्पादन की विधि है जिसमें केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का तेजी से विघटन किया जाता है. केंचुओं के आंतरिक जीवाणु और सेलुलोज एक साथ मिलकर फसलों के लिए उपयुक्त पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाते हैं. इसके परिणामस्वरूप जो मल (वेस्ट मैटीरियल) निकलता है, उसे वर्मीकम्पोस्ट कहा जाता है. यह खाद न केवल मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाता है बल्कि रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी होता है.
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
आरसीसी वर्मीकम्पोस्ट यूनिट:
- आकार: 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट
- सब्सिडी: स्थापना लागत का 50%, अधिकतम 50,000 रुपए प्रति यूनिट
- सब्सिडी यूनिट के आकार के अनुसार निर्धारित की जाती है.
एचडीपीई वर्मी बेड यूनिट:
- आकार: 12 फीट x 4 फीट x 2 फीट
- सब्सिडी: स्थापना लागत का 50%, अधिकतम 8,000 रुपए प्रति यूनिट
- सब्सिडी यूनिट के आकार के अनुसार दी जाती है.
योजना की पात्रता
- आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के पास कम से कम 4 हेक्टेयर में बागवानी फसलें होनी चाहिए.
- किसान के पास पशुधन, जल स्रोत और खुदाई के साधन उपलब्ध होने चाहिए.
योजना की आवेदन प्रक्रिया
पंजीकरण कैसे करें?
- आधिकारिक पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाएं.
- "Register" विकल्प पर क्लिक करें.
- एसएसओ पंजीकरण पेज पर पहुंचेंगे, जहाँ नागरिक विकल्प चुनें.
- जन आधार या गूगल के माध्यम से पंजीकरण करें.
- पंजीकरण के बाद आवश्यक जानकारी भरें और पूर्ण करें.
आवेदन कैसे करें?
- पोर्टल पर लॉगिन करें.
- डैशबोर्ड में "RAJ-KISAN" विकल्प चुनें.
- "Farmer" सेक्शन में "Application Entry Request" पर क्लिक करें.
- अपना "Bhamashah ID" या "Janaadhaar ID" दर्ज करें.
- आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और आवश्यक विवरण भरें.
- सभी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड या जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की प्रति (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं)
- बैंक पासबुक की कॉपी
भुगतान प्रक्रिया और सत्यापन
योजना के अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान किसानों के बैंक खाते में सीधे किया जाता है. इसके लिए, वर्मीकम्पोस्ट इकाई के निर्माण के बाद एक समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन के बाद ही सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा, जिससे योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे.
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