
Rain Gun Irrigation System: राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए बड़ी सौगात दी है. जल संकट और सिंचाई की लागत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रेनगन सिंचाई प्रणाली (Rain Gun Irrigation System) को बढ़ावा देने के लिए रेनगन अनुदान योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को रेनगन उपकरण खरीदने पर 70% से 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है.
आइए कृषि जागरण के इस आर्टिकल में जानें रेनगन अनुदान योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया!
क्या है रेनगन सिंचाई?
रेनगन सिंचाई एक आधुनिक और प्रभावी तकनीक है, जिसमें पानी की बौछार बारिश की तरह खेत में की जाती है. यह सिस्टम पारंपरिक विधियों की तुलना में कहीं अधिक जल दक्षता प्रदान करती है. पारंपरिक सिंचाई में जहां 25 से 40% जल उपयोग प्रभावी होता है, वहीं रेनगन सिस्टन इसे बढ़ाकर 70 से 75% तक कर देती है. इससे न सिर्फ जल की बचत होती है, बल्कि मिट्टी की नमी भी बनी रहती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होता है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
- योजना के तहत सामान्य किसानों को 70%, जबकि लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला किसानों को 75% तक अनुदान दिया जा रहा है.
- आवेदन के लिए किसान का राजस्थान का निवासी होना जरूरी है.
- किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर सिंचित भूमि होना अनिवार्य है.
किन फसलों के लिए है उपयोगी?
रेनगन सिंचाई सिस्टम लगभग सभी फसलों के लिए उपयोगी है, लेकिन यह विशेष रूप से गन्ना, मूंगफली, गेहूं, बाजरा, दालों, हरी घास, चाय के बागान और खेल के मैदानों में बेहतरीन काम करती है. रेनगन को स्टैंड पर लगाकर 45 से 80 डिग्री के अर्धचंद्राकार क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है.
रेनगन सिंचाई योजना का लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई रेनगन सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई करना है. इस योजना के तहत किसानों को रेनगन लगाने के लिए 70% से 75% तक का अनुदान दिया जाता है. यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो जल संकट से जूझ रहे हैं और पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों में अधिक पानी और मेहनत करते हैं. रेनगन सिंचाई सिस्टम की मदद से किसान खेतों में बारिश के समान पानी की बौछार कर सकते हैं, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और फसलों की वृद्धि बेहतर होती है. इस तकनीक के साथ लगभग 30% से 35% तक पानी की बचत की जा सकती है. राजस्थान सरकार की यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और खेती को लाभदायक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- 6 महीने से कम पुरानी जमाबंदी नकल
- बैंक पासबुक की प्रति
- सिंचाई स्रोत का प्रमाण
- आपूर्तिकर्ता (वेंडर) का कोटेशन
- SSO ID (स्वयं आवेदन करने पर)
वेंडर चयन में किसान को स्वतंत्रता
रेनगन अनुदान योजना के तहत किसानों को वेंडर (आपूर्तिकर्ता) चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है. किसान अपने क्षेत्र के किसी भी नजदीकी वेंडर का चयन कर सकते हैं, जिससे उन्हें सुविधा हो और उत्पाद समय पर मिल सके. आवेदन करते समय किसान को उस वेंडर का कोटेशन (रेट की जानकारी) पोर्टल पर अपलोड करना होता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुना गया वेंडर राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना चाहिए. वही वेंडर इस योजना के तहत रेनगन की आपूर्ति कर सकता है. वेंडर को तय किए गए सरकारी मापदंडों और गुणवत्ता के अनुसार ही सामान देना होता है, जिससे किसानों को भरोसेमंद और सही उत्पाद मिल सके.
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