केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन-धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) कई गरीब लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाती है. इस योजना के तहत बैंकों में गरीब लोगों का जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाता है. यह खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बैंक आउटलेट में खुलवा सकते है. सरकार इन खातों में सरकारी राशि भेजती है. बता दें कि इन खातों में गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन आदि योजनाओं की राशि भेजी जाती है. यह जानकारी हर कोई जानता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार की जन-धन योजना के तहत नाबालिग बच्चों का भी खाता खुलवाया जा सकता है? आप भी अपने 10 साल से अधिक आयु वाले बच्चों का खाता खुलवा सकते हैं.
नाबालिग बच्चों का खाता खुलवाएं
आपको बता दें कि एक परिवार में केवल एक खाते पर ही 10 हजार रुपए ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है. इसमें सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित पहचान से जुड़े दस्तावेज़ की आवश्कता पड़ती है. जिन लोगों के पास यह दस्तावेज़ हैं, वह जनधन योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं.
नाबालिग बच्चों के खाते को अभिभावक करेंगे ऑपरेट
नियमों के मुताबिक, नाबालिग बच्चों के खाते को उसके अभिभावक ही ऑपरेट कर पाएंगे. बता दें कि बच्चे के नाम पर एक एटीएम की सुविधा भी मिल जाएगी. जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तब उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ जमा करना होगा. इसके बाद बैंक बच्चे का खाता उसके नाम कर देगा.
जमा करने होते हैं ये दस्तावेज
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट
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राशन कार्ड
ध्यान दें कि अभिभावकों को इनमें से कोई वैध प्रमाण फॉर्म के साथ जमा करना पड़ता है. अगर किसी के पास इनमें से एक दस्तावेज भी नहीं है, तो वह केंद्र सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों में से कोई भी एक ऐसा दस्तावेज जमा कर सकता है, जिससे उसकी पहचान हो सके.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
अगर प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खुलवाना है, तो आप पीएम जनधन योजना की वेबसाइट https://pmjdy.gov.in/hi-home पर जाकर खुलवा सकते हैं. इसके साथ ही किसी भी बैंक की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा यह फॉर्म बैंकों की शाखाओं पर भी उपलब्ध हो जाएगा.
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