
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana: क्या आप भी खुद का अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. अगर आपका भी सपना है कि आप नौकरी न करें बल्कि दूसरों को रोजगार दें, तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा है. दरअसल, यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य के युवाओं को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए एक बेहतरीन स्कीम को शुरू किया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान (सीएम-युवा) है, जिसमें सरकार की तरफ से सभी युवाओं को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी इसके अलावा पहले 6 महीने तो EMI भरने की भी जरूरत नहीं.
राज्य सरकार की इस योजना के तहत युवा अपना खुद का करीब 5 लाख रुपये तक का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. ऐसे में आइए आज के इस आर्टिकल में हम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना/ Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana से जुड़ी हर एक जानकारी को यहां विस्तार से जानते हैं...
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
- राज्य के युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग देकर खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करना.
- 21 से 40 साल के युवाओं को बिजनेस स्थापित करने में मदद करना.
- 1 लाख लोगों को हर साल स्वरोजगार, 10 साल में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर देना.
- इस स्कीम में खुद का काम शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन की सुविधा.
- लोन की राशि चुकाने के लिए शर्तें भी बहुत आसान है ताकि युवा कर्ज बोझ के नीचे नहीं आए.
- सरकार की ओर से परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा.
पहले चरण में युवाओं को 5 लाख रुपये तक परियोजना को मंजूरी दी गयी है. दूसरे चरण में बताया गया है. वही, पहले चरण के लोन को चुकाने के बाद दूसरे चरण में करीब 4.50 लाख रुपये तक का लोन प्लान मिलेगा. इसके लिए 10 लाख तक की प्रोजेक्ट लागत की मंजूरी है.
कैटेगरी के हिसाब से मार्जिन मनी तय
- सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 15% मार्जिन मनी तय किया गया है.
- ओबीसी के लिए 12.5% तय हुआ.
- एससी, एसटी, दिव्यांग, पिछड़ा वर्ग के लिए 10% और चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच: 10%मार्जिन मनी तय हुआ.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए.
- अभ्यर्ती की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए साथ ही कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है.
- आवेदक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग ली हो और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्किल संबंधी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री होना अनिवार्य है.
योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट (Document required for plan)
राज्य सरकार की इस बेहतरीन स्कीम के लिए युवाओं के पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु का प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट,
- पैन कार्ड
- सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
- कौशल प्रमाण पत्र
ध्यान रहे कि जिस बैंक से लोन ले रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट या पासबुक का पहला पेज अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है, तो सरपंच या फिर वार्ड पार्षद से सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना होगा.
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
फर्स्ट स्टेप
- सीएम-युवा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- एमएसएमई पोर्टल https://msmeup.iid.org.in/ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर जाएं.
- प्लान में 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' योजना का चयन करें.
- फिर आधार नंबर लिखें और वैलिडेट पर क्लिक करें, ओटीपी वेरीफाई करें.
- नीचे बॉक्स में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम का अपने आप ही आ जाएगा.
- अब मोबाइल नंबर, जिला और ई-मेल चुनें, कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें.
- फॉर्म की एक प्रिंट अपने पास जरूर रख लें.
सेकंड स्टेप
- दूसरे चरण में आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं.उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल्स में बताना होगा.
- Check CBIL Score का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके अपना सिबिल स्कोर एड करना होगा.
- आप जो काम शुरू करना चाहते है. उसकी Product/Service के बारे में जानकारी भरनी होगी उसके लिए कितनी पैसे जरुरत है साथ ही प्लांट व मशीनरी के लिए कितना टर्म लोन चाहिए और CC Limit कितनी चाहिए ये सब जानकारी भी दर्ज करनी होगी.
· ये सारी डिटेल्स भरें और बिजनेस सर्टिफिकेट है, तो उसकी जानकारी भी दे सकते हैं साथ ही तीसरे चरण की जानकारी में अपनी बैंक डिटेल्स देनी है.
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