भारत एक कृषि प्रधान देश है. देश के किसान खेती के साथ- साथ पशुपालन कर अपनी आजीविका चला रहे हैं. जो किसान डेयरी फार्मिंग का व्यापार शुरू कर लाखों की कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, झारखंड सरकार दुधारू पशु खरीदने पर 90 फीसदी तक की सब्सिडी दे रही है. यदि आप चाहें तो इस योजना का लाभ उठा कर और योजना में आवेदन कर अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं. आपको बता दें कि इस योजना के तहत झारखंड सरकार ने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एंबुलेंस सुविधा के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता वाले डायग्नोस्टिक एवं मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक की शुरूआत करने का भी फैसला लिया है.
क्या है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. राज्य सरकार किसानों को 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ देगी. झारखंड सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 660 करोड़ रुपए का बजट रखा है. इसके अंतर्गत गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन और सूअर पालन आदि को शामिल किया गया है.
बता दें कि सरकार ने सिर्फ आग एवं सड़क दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों की महिलाओं को ही दो दुधारू पशु गाय और भैंस की खरीद पर 90 प्रतिशत की सब्सिडी देना का फैसला लिया है. मीडिया खबर के अनुसार राज्य सरकार बकरियों, सूअरों और ब्रायलर पोल्ट्री के पालन के लिए सब्सिडी बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. सरकार विधवाओं, निःसंतान दंपतियों, निराश्रित और विकलांग महिला एवं पुरुषों को छोड़कर अन्य सभी लाभार्थियों को 75 प्रतिशत सब्सिडी का अनुदान दे रही है.
कैसे करें आवेदन
इसका आवेदन आप सिर्फ ऑफलाइन ही कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय जाकर वहां से फार्म ले सकते हैं. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद फॉर्म को सभी जरुरी दस्तावेजों के साथ अटैच करके पशुपालन विभाग कार्यालय में ही जमा करा दें.
ये भी पढ़ेंः बकरी पालन पर मिल रहा 90% सब्सिडी, चयन प्रक्रिया हुई शुरू
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन के लिए किसानों को आवेदनकर्ता का आधार कार्ड जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, बैंक खाता पासबुक की कॉपी और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है.
Share your comments