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लाखों परिवारों को मिलेगी 3000 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण सुविधा, ऐसे करें आवेदन

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों की मदद के लिए सहकारिता मंत्री ने सोमवार के दिन ऋण आवेदन पोर्टल (Loan Application Portal) का लोकार्पण किया.  जिसके माध्यम से 1.50 लाख ग्रामीण परिवारों को 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा.

लोकेश निरवाल
लोकेश निरवाल
अकृषि कार्यों के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
अकृषि कार्यों के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता की भलाई के लिए आए दिन अपनी योजनाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन करती रहती है. ताकि आम लोगों को योजना का सही तरीके से लाभ प्राप्त हो सके और साथ ही उन्हें अपनी स्थिति में सुधार करने का मौका मिल सके. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अपनी राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना (Rajasthan Rural Family Livelihood Scheme) में कुछ बदलाव कर उसे बेहतर बनाया है.

योजना से 1.50 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

आपकी जानकारी के लिए बात दें कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1.50 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Credit) दिया जाएगा. इस योजना में शामिल आवेदक को 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मिलेगा.  

ऋण आवेदन पोर्टल का हुआ लोकार्पण

बता दें की सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बीते कल यानी सोमवार को सहकार भवन में राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना (Rajasthan Cooperative Rural Family Livelihood Scheme) के लिए ऋण आवेदन पोर्टल का लोकार्पण किया गया. यह पोर्टल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है.

इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोगों के लिए जो वादे किये हैं, विभाग के द्वारा उन्हें गति दी जा रही है.

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में आरसीडीएफ (RCDF) को भी जोड़ा गया है ताकि डेयरी क्षेत्र में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन के कार्य (Milk Production Operations) कर रहे पशुपालकों को फायदा मिल सके. साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष से निवास कर रहे परिवारों को हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान इत्यादि के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन (Fisheries) आदि के लिए भी परिवार के एक सदस्य को ऋण दिया जायेगा.

योजना का फायदा

  • सरकार की यहयोजना अकृषि कार्यों के संबंधित आजीविका पर निर्भर रहने वाले परिवारों के लिए है.

  • योजना मेंऋण की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी है.

  • ऋण समय पर चुकाने / नवीनीकरण कराने वाले लाभार्थियों से किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा.

  • सहकारी बैंकों द्वारा इस ऋण के लिए व्यक्ति सेकोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं वसूल जायेगी.

ऐसे करें आवेदन

  • प्रदेश के नागरिक पोर्टल पर ई-मित्र, पैक्स, सहकारी बैंकों की शाखाओं आदि स्थानों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह ही नहीं एसएसओ आईडी एवं इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध होने पर आवेदक अपने घर अथवा साइबर कैफे से भी सरलता से आवेदन कर सकते हैं.

  • लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिएबैंक को किसी भी 2 मान्य व्यक्तियों की मंजूरी देखानी होगी. यह व्यक्ति केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, सरपंच, प्रधान पंचायत समिति/पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जीएसएस अध्यक्ष, केवीएसएस अध्यक्ष/सदस्य आदि में से कोई भी हो सकता है.

  • ध्यान रहे कि आवेदन करते समय आपके पास जनाधार कार्ड जरूरहोना चाहिए.

  •  इस योजना के लिए आपको 5 साल के स्थाई प्रमाण स्वरूप किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति, भूमि के दस्तावेज आदि कागजात अपलोड़ करने होंगे.

  • अंत में आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी की जिला स्तरीय कमेटी आवेदक की पात्रता का परीक्षण करेगी, सब कुछ सही पाये जाने परआपका आवेदन पत्र संबंधित शाखा को ऑनलाइन भेज दिया जायेगा.

ये भी पढ़ें: संरक्षित खेती पर एक हजार करोड़ का अनुदान, 60 हजार किसान होंगे लाभान्वित

आवेदन पत्र प्राप्त होने, ऋण स्वीकृति व ऋण राशि जारी होने की सूचना आवेदक को एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी. बता दें की राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 150 करोड़ रूपये का ब्याज अनुदान भी देगी.

English Summary: Lakhs of families will get interest free loan facility of 3000 crores apply like this Published on: 18 April 2023, 04:47 IST

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