उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) द्वारा एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य किसानों की मदद करना है. अगर आपने कृषि में स्नातक या परास्नातक किया है, तो आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं राज्य सरकार की इस योजना का नाम एग्री जंक्शन योजना (Agri Junction Scheme) है, जिसको किसानों की मदद करने के लिए शुरू किया गया है. आइए इस योजना संबंधी कुछ ज़रूरी जानकारी देते हैं.
क्या है एग्री जंक्शन योजना (What is Agri Junction Scheme)
इस योजना के तहत बीज और खाद की दुकानों पर बैठने वाले गैर जानकारों को रोकने के लिए बढ़ावा मिलता है, साथ ही कृषि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है. किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें से एक योजना कृषि स्नातक और परास्नातक बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई है. इससे युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू पा सकते हैं. इस योजना के जरिए किसानों के लिए कृषि यंत्र, खाद, बीज समेत कई तरह की सुविधाएं एक ही जगह पर मिल पाएंगी. इसके अलावा बीज, उर्वरक, कीटनाशक संबंधी सुझाव मिल पाएंगे. इस योजना से जुड़कर युवा एग्री जंक्शन (वन स्टाप शॉप) की शुरुआत कर सकते हैं. इसके अलावा मृदा परीक्षण के लिए मिनी लैब भी खोलना चाहते हैं, तो सरकार उनकी मदद करती है.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन (This is how you can apply)
एग्री जंक्शन योजना का लाभ उठाने को लिए उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upagriculture.com/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
एग्री जंक्शन योजना से जुड़ी शर्तें
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लाभार्थी का कृषि में स्नातक या परास्नातक होना चाहिए.
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इसमें उम्र की सीमा रखी गई है.
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हर साल सभी जिलों में निर्धारित लक्ष्य आते हैं, इसमें हर ब्लॉक में 2-2 एग्री जंक्शन के लक्ष्य आते हैं.
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समाचार पत्रों के जरिए विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसके बाद लोगों आवेदन करते हैं.
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इसके बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है.
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इसमें जिसकी उम्र सबसे अधिक होती है, उसे प्राथमिकता दी जाती है.
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इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनका चयन होता है.
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चयन होने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है.
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ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फर्टीलाइजर, सीड और पेस्टीसाइड का लाइसेंस दिया जाता है.
एग्री जंक्शन योजना से किसानों के लिए सुविधाएं (Facilities for farmers through Agri Junction scheme)
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मृदा परीक्षण की सुविधा
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उच्च गुणवत्ता के बीज
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उर्वरक और जैव उर्वरक की सुविधा
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माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक और जैव कीटनाशकों समेत कृषि निवेशों की आपूर्ति.
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लघु कृषि यंत्रों को किराए पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था.
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प्रसार सेवाओं और कृषि क्षेत्र के लिए निर्देश दिए जाएंगे.
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कृषि केंद्रों की तरफ से उपकरणों की मरम्मत कराई जाएगी.
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अनुरक्षण पशु आहार, कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का विक्रय
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मौसम, विपणन समेत अन्य संबंधित सूचनाओं के लिए सूचना विज्ञान की स्थापना.
कृषि प्रशिक्षित उद्यामियों के लिए सुविधाएं (Facilities for Agricultural Trained Entrepreneurs)
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कृषि संबंधी व्यवसाय और गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
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लाइसेंस फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति होगी.
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बैंकों से लोन लेने में मदद मिलेगी, साथ ही 4 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की व्यवस्था मिलेगी.
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यह अनुदान बैंक की बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जाएगा.
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साल खत्म होने पर लोन खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा.
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स्वतन्त्र कृषि केंद्र व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा.
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लघु कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराए पर उपलब्ध कराना.
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