हर किसी का सपना होता है कि वह खुद का एक आशियाना बनाए यानि अपना सपनों का घर बनाए. लेकिन पैसों के अभाव में लोग इसको नहीं बना पाते हैं. वहीं, देश के आम नागरिकों का ये सपना पूरा करने के लिए मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana/PMAY) चलाई जा रही है.
PM Awas Yojana उन सभी लोगों को घर बनाने का अवसर प्रदान करती है, जिनका अपना घर नहीं है. इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है. अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका घर तो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान नियमित रूप से ईएमआई भी वसूल करते हैं. मगर उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है.
रजिस्ट्रेशन आईडी के जरिए स्टेटस जांचना जरूरी (It is necessary to check the status through the registration ID)
इसी तरह के कई मामलों में देखा गया है कि अगर एक ही जमीन पर दो अलग-अलग मकान बना है, तो किसी एक की सब्सिडी आ जाती है और दूसरे की नहीं आती है, जबकि एक ही समय में दोनों घर का निर्माण पूरा होता है. ऐसे में आपके लिए पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana/PMAY) के तहत मिलने वाली सब्सिडी का स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी होता है.
आपके लिए जानना जरूरी है कि योजना के लाभार्थियों के रूप में सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं. अगर इस योजना के तहत आवेदन किया है, तो इस दौरान एक रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिलती है. इस आईडी के जरिए अपना स्टेटस जांच सकते हैं.
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं.
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इसके बाद लाभार्थी का नाम खोजने के लिए सर्च बेनेफिशियरी के विकल्प पर जाएं.
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अगर आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं, तो सिटीजन असेसमेंट के आखिरी विकल्प को चयन करके आगे बढें.
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ध्यान दें कि आपको ये विकल्प पोर्टल में ऊपर दिए गए दूसरे विकल्पों में से आसानी से मिल जाएंगे.
शहरी और ग्रामीण आवेदकों के नियमों में अंतर (Difference in rules for urban and rural applicants)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana/PMAY) का मुख्य लक्ष्य यह है कि देश के गरीब लोगों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना. बता दें कि इस योजना के तहत जब शहरी क्षेत्र के लोग पहली बार कोई घर खरीदते हैं या निर्माण करवाते हैं, तो उन्हें CLSS अथवा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का भुगतान किया जाता है.
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक तय राशि आवास के निर्माण के लिए दी जाती है. इसके अलावा, योजना के तहत किसी भी वर्ग के लोग उनकी आय के अनुसार पहले घर के लिए सरकारी सबसिडी का लाभ ले सकते हैं. खास बात यह भी है कि इस योजना का लाभ लेने वालों की आय की सीमा 6 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 लाख कर दिया गया है.
कौन ले सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ (Who can take advantage of Pradhan Mantri Awas Yojana)
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सरकारी की इस योजना का लाभ 21 से 55 साल की उम्र के लोग ले सकते हैं.
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निम्न आर्थिक वर्ग EWS के लोगों की सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए होनी चाहिए.
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मध्यम वर्ग LIG के लिए 3-6 लाख रुपए होनी चाहिए.
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इसके साथ ही 12 से 18 लाख की आय वाले भी योजना का लाभ ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for Pradhan Mantri Awas Yojana)
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आय का प्रमाण पत्र
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फार्म 16 या आयकर रिटर्न के दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy under Pradhan Mantri Awas Yojana)
इस योजना के तहत सब्सिडी आय के अनुसार दी जाती है. मसलन 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिस पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है. इसी तरह सालाना 18 लाख रुपए की आय वाले लोगों को 12 लाख तक का लोन मिलता है, जिस पर 3 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है.
इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana/PMAY) के तहत लोग अपना घर बनाने का सपना पूरा करते हैं. बता दें कि मौजूदा समय में देश के लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. आप योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाकर विजिट कर सकते हैं.
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