कृषि कार्यों को सरलता से करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. यही वजह है कि बिहार सरकार किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है ताकि किसान स्वावलंबी बन सके. जहां एक तरफ कृषि विभाग किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र दे रहा है वहीं उन्हें लघु उद्योग के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है. तो आइए जानते हैं कैसे लें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी?
वेबसाइट पर ऑनलाइन करें आवेदन
कृषि विभाग 26 कृषि यंत्र पर अनुदान दे रहा है. इसके लिए किसान कृषि विभाग वेबसाइट पर ऑननलाइन (online) आवदेन कर सकते हैं. जिन किसानों के आवेदन स्वीकृत होंगे उन्हें कृषि विभाग से रजिस्ट्रेट दुकानों से सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने की अनुमति होगी. इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर 30 नवंबर से पहले आवेदन करना होगा. बिहार के मधेपुरा जिला के कृषि अधिकारी राजन बालन ने बताया कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन आसानी से आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन में यदि किसी प्रकार की प्रकार परेशानी है तो जिला कृषि विभाग के कार्यालय पर आकर आवेदन किया जा सकता है. वहां उनकी परेशानी शीघ्र दूर की जाएगी.
80 प्रतिशत तक की सब्सिडी
विभाग कृषि यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रहा है. जिन यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है उनमें मानव चलित पावर स्पेयर भी शामिल है. कृषि उपकरणों के अलावा किसानों को राइस मिल, दाल मिल और आयल मिल स्थापित करने के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है. विभाग ईसीबी और एससीएसटी कोटे के किसानों को 80 फीसदी सब्सिडी दे रहा है. वहीं जो किसान सामान्य वर्ग से आते हैं उन्हें 50 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा. बालन ने बताया कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए विभाग ये योजनाएं चला रहा है.
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