Sarkari Yojana: देश के किसानों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी योजनाओं को शुरू करती रहती है. इसी क्रम में हल ही में बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए ‘सिंचाई निश्चय योजना’ चलाई है. सरकार की इस पहल से भू-जल स्तर में गिरावट में सुधार होगी. बता दें कि सरकार की यह योजना बिहार राज्य के करीब 9 जिलों में शुरू भी हो चुकी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई 'सिंचाई निश्चय योजना' किसानों को फ्री में तालाब और कुआं बनवाने में मदद प्राप्त होगी. ऐसे में आइए राज्य सरकार की इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं...
इतने फीट व्यास में सिंचाई कूप बनेंगे
भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, योजना अन्तर्गत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई वाले कुआं को बनाया जाएगा. वही, योजना के अंतर्गत सामुदायिक/सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के सिंचाई कूप बनाएं जाएंगे. इसके अलावा निजी भूमि पर सिंचाई के लिए तालाब (150'x100'x8') और फार्म पौंड (100'x66'x10') बनाए जाएंगे.
सिंचाई कूप निर्माण पर 100% अनुदान
'सिंचाई निश्चय योजना' के तहत निजी भूमि पर सिंचाई कुआं बनाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त होगी. साथ ही सामुदायिक जमीन पर सिंचाई कुआं बनाने के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. इसके अलावा निजी जमीन पर संचयन तालाब और फार्म पौड बनवाने के लिए करीब 90 प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है.
निजी एवं सामुदायिक भूमि पर कूप निर्माण तथा निजी भूमि पर जल संचयन तालाब एवं फार्म पौंड निर्माण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2024
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) July 10, 2024
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'सिंचाई निश्चय योजना'में ऐसे करें अप्लाई?
बिहार सरकार की 'सिंचाई निश्चय योजना'का अगर आप भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 20 जुलाई, 2024 अंतिम तिथि से पहले कृषि विभाग,बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://bwds.bihar.gov.in/ पर विजिट करना होगा. जहां आपको DBT in Agriculture के 13 अंकों का पंजीयन संख्या का उपयोग कर सरलता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
नोट: 'सिंचाई निश्चय योजना'से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए किसान संबंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभि0), भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण से सम्पर्क कर सकते हैं.
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