देश में किसानों के हाल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं और वो अक्सर कभी बारिश तो कभी सूखे की वजह से परेशान रहते हैं. किसानों के इन्हीं हालातों को देखते हुए मोदी सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (PM kisan Samman nidhi Yojna) की शुरुआत की गई थी. इस योजना की शुरुआत फरवरी, 2019 में की गई थी. अब किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6,000 रुपये मासिक पेंशन देने वाली PM kisan Samman nidhi Yojna तेजी से लोकप्रिय हो रही है और अब तक 9 करोड़ से ज्यादा किसान इससे जुड़ चुके हैं. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से देश के 14 करोड़ किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है. अब भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है और इस काम को ऑनलाइन भी किया जा सकता है. हालांकि इसके भी कुछ नियम हैं और हर किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता.
पीएम किसान योजना का लाभ किन किसानों को नहीं मिलेगा (Which farmers will not get the benefit of PM Kisan Yojana)
ऐसे किसी भी किसान परिवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM kisan Samman nidhi Yojna) का लाभ नहीं मिलेगा, जिसका कोई सदस्य संवैधानिक पद पर रह चुका हो या फिर हो. स्कीम के मुताबिक परिवार का अर्थ पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से है. इसके अलावा मौजूदा एवं पूर्व मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानपरिषद के सदस्य इस स्कीम के हकदार नहीं हो सकते. इसके अलावा किसी निगम के मेयर और जिला पंचायतों के चेयरमैन भी इस दायरे में नहीं आते. केंद्र एवं राज्य सरकार के मौजूदा एवं पूर्व कर्मचारी भी इसके दायरे में नहीं हैं. हालांकि डी ग्रुप के कर्मचारी इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे किसान जिनके नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उन्हें ही सालाना 6 हजार नकद मिलेगे. इस तारीख के बाद अगर जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमीन दस्तावेजों में मालिकाना हक का बदलाव हुआ तो अगले 5 साल तक 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, अगर अपनों के नाम पर जमीन हस्तांतरण में मालिकाना हक में बदलाव होता है तो वे इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे.
क्या है 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना? (What is 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' yojna?)
देश के छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू-अभिलेखों में सम्मिलित रूप से 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व है, उन किसानों के खाते में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत हर साल 6 हजार रुपये दिए जाएंगे. यह राशि 3 किश्त में चार-चार माह के अंतराल पर की तीन किश्तों में किसानों के बैंक खातें में सीधे उपलब्ध कराई जाएगी.
PM-किसान योजना के लिए आवेदन / पंजीकरण कैसे करें? (How to apply / register for PM-Kisan Yojana?)
योजना के लिए आवेदन करने के कई तरीके हैं. पहला किसान भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.pmkisan.gov.in/ पर जाकर खुद को पीएम किसान के लिए पंजीकृत कर सकते हैं.
यहाँ https://www.pmkisan.gov.in/RegistrationForm.aspx किसान को पंजीकरण फॉर्म भरने और खुद को पंजीकृत करने होगी.
इसके अलावा,किसान स्थानीय पटवारी या राजस्व अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पीएम-किसान योजना (pm kisan yojana) के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर जा सकते हैं और न्यूनतम समर्थन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
पीएम-किसान योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important documents for PM-Kisan Yojana)
किसान के पास पीएम-किसान योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए-
आधार कार्ड
बैंक खाता
भूमि होल्डिंग दस्तावेज
नागरिकता प्रमाण पत्र
गौरतलब है कि पंजीकरण करने के बाद, किसान को www.pmkisan.gov.in/ पर आवेदन, भुगतान और अन्य विवरणों की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए.
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