
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan: भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना की शुरुआत की है. यह योजना 2019 के अंतरिम बजट में घोषित की गई थी और इसका उद्देश्य उन श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है, जो जीवनभर मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास कोई पेंशन या बचत नहीं होती.
योजना की मुख्य बातें
PM-SYM योजना एक स्वैच्छिक (voluntary) और योगदान आधारित (contributory) पेंशन योजना है. इसके अंतर्गत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह की निश्चित पेंशन दी जाती है.
- सरकार का योगदान: जितनी राशि श्रमिक हर महीने जमा करता है, उतनी ही राशि सरकार भी उसके खाते में जमा करती है.
- पारिवारिक पेंशन: यदि योजना में शामिल श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी/पति को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है.
- पेंशन प्रबंधन: इस योजना का संचालन कर्मचारी मंत्रालय द्वारा किया जाता है और पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की होती है.
- आसान नामांकन: श्रमिक नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या in पोर्टल पर जाकर योजना में पंजीकरण कर सकते हैं.
कौन-कौन लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं?
- आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- संगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए, जैसे कि - घरेलू कामगार, ठेला लगाने वाले, ईंट-भट्ठा मजदूर, रिक्शा चालक, खेत मजदूर, मछुआरे, बीड़ी श्रमिक, बुनकर, मोची, धोबी आदि.
- EPF, ESIC या NPS जैसी किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ ना ले रहे हों.
- आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता (सेविंग्स या जनधन) और IFSC कोड
- मोबाइल नंबर
कितना योगदान देना होगा?
श्रमिक की उम्र के अनुसार योगदान तय होता है. जितनी कम उम्र में पंजीकरण करेंगे, उतनी कम राशि जमा करनी होगी:
उम्र |
मासिक योगदान |
सरकार का योगदान |
18 वर्ष |
₹55 |
₹55 |
25 वर्ष |
₹80 |
₹80 |
30 वर्ष |
₹105 |
₹105 |
35 वर्ष |
₹150 |
₹150 |
40 वर्ष |
₹200 |
₹200 |
60 वर्ष की उम्र के बाद, लाभार्थी को ₹3000 प्रतिमाह जीवनभर पेंशन मिलती है.
योजना में नामांकन कैसे करें?
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं.
- आधार और बैंक विवरण दें.
- बॉयोमीट्रिक (फिंगरप्रिंट) से पहचान सत्यापन कराएं.
- फॉर्म भरें और पहली किश्त नकद में जमा करें.
- ऑटो-डेबिट सुविधा को चुनें.
- सफल पंजीकरण के बाद PM-SYM कार्ड प्राप्त होगा.
आप मानधन वेबसाइट (https://maandhan.in/) पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं.
वर्तमान स्थिति और सरकार की पहल
अब तक 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक e-Shram पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं. सरकार योजना को सफल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है:
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें.
- CSC केंद्रों के साथ समन्वय बैठकें.
- SMS और प्रचार अभियान के ज़रिए जागरूकता बढ़ाना.
- "Donate-a-Pension" अभियान, जिसके तहत नियोक्ता अपने श्रमिकों की पेंशन राशि दे सकते हैं. ई-श्रम और पीएम-एसवाईएम का दो-तरफा एकीकरण.
- निष्क्रिय खातों को पुनर्जीवित करने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है.
निकासी और बाहर निकलने के विकल्प
- 10 साल से पहले योजना छोड़ने पर: अब तक जमा राशि और उस पर बैंक ब्याज वापस मिलेगा.
- 10 साल के बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले छोड़ने पर: जमा राशि और फंड द्वारा अर्जित ब्याज में से जो अधिक होगा, वह वापस मिलेगा.
- अगर 60 वर्ष से पहले मृत्यु या गंभीर दुर्घटना होती है: पत्नी/पति योजना जारी रख सकता है या ब्याज सहित राशि निकाल सकता है.
- 60 वर्ष के बाद मृत्यु: पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी.
- दोनों की मृत्यु के बाद: संपूर्ण राशि सरकार के फंड में वापस चली जाएगी.
अगर किसी कारणवश कोई नियमित योगदान नहीं कर पा रहा है, तो बकाया राशि और सरकार द्वारा तय जुर्माने के साथ खाता पुनः चालू किया जा सकता है.
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