सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अनुदान योजना शुरू की गई है. इस योजना का नाम है 'किसान अनुदान योजना मध्यप्रदेश 2018' इस योजना के लाभ के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण करना होगा.
इस योजना से सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अनुदान योजना शुरू की गई है. इस योजना का नाम है 'किसान अनुदान योजना मध्यप्रदेश 2018' इस योजना के लाभ के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण करना होगा.
इस योजना से मध्यप्रदेश के किसानों को उनकी खेती बाड़ी के लिए सरकार की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी. इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के किसान अपनी खेती बाड़ी को और ज्यादा विस्तार रूप से बढ़ा सकते है.
मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना के तहत किसानो को सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी. चलिए जानते कैसे आप इस योजना के तहत पूरी जानकारी किस प्रकार प्राप्त कर सकते है, और आप कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म भर सकते और अपना कैसे पंजीकरण करवा सकते है. हमारी पूरी तरह जानकारी को आप ध्यान से पढ़े :
किसान अनुदान योजना मध्यप्रदेश 2018
इस योजना के तहत सरकार मध्यप्रदेश के किसानों को सब्सिडी प्रदान करेगी और यह सब्सिडी आप तभी प्राप्त कर सकते है जब आप इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाते है. मध्यप्रदेश के सभी किसानों को इस योजना के तहत सभी कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है.
किसानो को इस योजना में कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा. जो सीधा उनके बैंक के खाते में जमा हो जाएगा. यह योजना मध्यपरदेश में शुरू हो गई है,कई किसान इस योजना का लाभ उठा चुके है. अब किसानो को एमपी में कृषि में इस्तेमाल करने वाले यंत्रों की खरीद पर ज्यादा मात्रा में धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और महिला किसानो को इस योजना के तहत 50 फीसदी तक का अनुदान प्राप्त होगा. इस योजना के अंदर आपको कुछ कृषि यंत्रों पर 30 -40 हज़ार रू तथा कुछ कृषि यंत्रों पर 63000 रू तथा बड़े कंबाइन इत्यादि पर 100000 रू तक का अनुदान सरकार किसानों को मुहैया करवाएगी.
मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना में आप निम्नलिखित कृषि यंत्रों के लिए अनुदान योजना का लाभ ले सकते है :
1. प्लेट एंड शेपर
2. हैप्पी सीडर लेज़र लैंड लेवलर रोटावेटर स्ट्रा रीपर ट्रेक्टर रीपर कम बाइंडर पंप सिंचाई यंत्र ड्रिप सिस्टम
3. पेडी राइस ट्रांसप्लांट
4. रेज्ड बेड प्लांटर रेज्ड बेड प्लांटर विथ
5. जीरो टिल सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल आदि यंत्रों के लिए आप आवेदन कर सकते है.
मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना के फायदे :
1. इस योजना से हमारे कृषि जगत में बहुत विकास होगा.
2. अच्छी खेती बाड़ी के लिए अब वह अच्छे-अच्छे कृषि यंत्र खरीद सकते है.
3. महंगे कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी मिलेगी.
मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना :
1. ट्रैक्टर एवं पावर टिलर में से किसी एक ही उपकरण को खरीद कर आप इस योजना का लाभ उठा सकते है.
2. स्प्रिंकल्स ड्रिप सिस्टम आदि के लिए भी किसान आवेदन कर सकते है.जिनके पास अपने नाम पर जगह है.
3. ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसी भी सरकार कृषक ट्रैक्टर को खरीद सकते है.
4. इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते है जिन्होंने पिछले 7 सालों में किसी योजना का लाभ उठाया हो.
5. विद्युत पंप के लिए किसान के पास बिजली कनेक्शन होना भी अनिवार्य है.
मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना नियम और शर्ते :
1. आपको इस योजना के तहत हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा अगर आप आवेदन करते समय सारी शर्ते पूरी की है.
2. अगर आपका आवेदन निरस्त हो जाता है, तो आप एक महीने से पहले दोबारा आवेदन नहीं कर सकते.
3. कृषक अपने चयनित डीलर के माध्यम से अपनी अभिलेख एवं समाग्री के विवरण भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज़ करवाए अगर आप एक बार डीलर का चयन कर लेते है तो उसके बाद आप ऐसे बदल नहीं सकते.
4. आवेदन की तिथि के 10 दिन के अंदर ही आपको अपना आवेदन चयनित के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा नहीं तो आवेदन निरस्त हो जाएगा.
किसान अनुदान योजना मध्यप्रदेश 2018 हेतु पंजीकरण
1. सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको किसान अनुदान योजना मध्यप्रदेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.mpdage.org/index.aspx
2. वेबसाइट खुलने पर आपको एमपी किसान अनुदान योजना पंजीकरण पर क्लीक करना होगा वेबसाइट खुलने पर एप्लीकेशन फार्म खुल जाएगा, पूछी गयी जानकारी को आपको भरना है.
3. फिर कैप्चर फिंगर का ऑप्शन होगा उसपर क्लीक करे और सबमिट करे इस तरह आप किसान मध्यप्रदेश योजना पर पंजीकरण करवा सकते है
जरूरी सूचना :
आवेदन करवाते समय इस बात का ध्यान रखे कि अपना नाम, जाती श्रेणी आदि की सही जानकारी आवेदन फार्म में भरे. अन्यथा आपका आवेदन फार्म रद्द कर दिया जाएगा. अगर आप इस योजना का सही लाभ लेना चाहते है तो आप आवेदन करते समय ध्यानपूर्वक अपनी जानकारी फार्म में भरे.
मनीशा शर्मा, कृषि जागरण
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