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सरकार बनाती है नियम
प्रत्येक राज्य सरकार के अंतर्गत खाद्य और आपूर्ति विभाग जिला कलेक्टरों जैसे संबंधित अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव में उचित मूल्य की दुकानें उचित संख्या में हों. इन दुकानों को हम राशन की दुकानें या राशन डिपो भी कहते हैं. यह केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने राज्यों और क्षेत्रों में सभी राशन दुकानों के कामकाज को विनियमित करें और देखें. आमतौर पर, भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रखरखाव को सुरक्षित करता है. हम सभी जानते हैं कि राशन में आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, नमक, खाद्य तेल, दालें, मसाले आदि शामिल हैं, लेकिन ये केवल राशन कार्डधारकों को प्रदान किए जाते हैं. लेकिन राशन डीलरों या राशन डिपो पर कीमतें उनके संबंधित राज्य की सरकार द्वारा पहले से तय की जाती हैं. यानी सरकार न्यूनतम बुनियादी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सरकार द्वारा ही तय कीमतों पर करेगी.
यह भी देखें- दारू का ठेका खोलने के लिए जानें आवेदन प्रक्रिया और लाइसेंस फीस
किसी भी प्रदेश में राशन की दुकान खोलने की प्रक्रिया
उचित मूल्य की दुकानें या राशन की दुकानें उनके संबंधित राज्य सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नियंत्रित होती हैं. प्रत्येक राज्य के ये विभाग अपनी राशन दुकानें चलाने के लिए कर्मियों को अधिकृत करने के लिए समय-समय पर आवेदन आमंत्रित करेंगे.
योग्य उम्मीदवार/आवेदक/एजेंसियां/सोसाइटियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इन राशन दुकानों को चलाने के लिए आवेदन कर सकती हैं. इन राशन दुकानों के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन/ ऑनलाइन ही आमंत्रित किये जाते हैं.
दरअसल, जो लोग या एजेंसियां राशन की दुकानें खोलने में रुचि रखते हैं, उन्हें अपने स्थानीय समाचार पत्रों और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइटों की जांच करनी चाहिए. अधिसूचनाएं समय-समय पर उल्लिखित प्लेटफार्मों पर प्रकाशित की जाती हैं.
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निम्न दस्तावेजों की होगी जरूरत
- आवेदक का पूरा नाम.
- पिता का नाम/माता का नाम.
- आवेदक का पूरा आवासीय पता.
- फर्म का नाम.
- प्रस्तावित परिसर का पूरा पता.
- गोदाम का पूरा पता (यदि कोई हो) जहां माल इकठ्ठा किया जाता है.
- क्या गोदाम के परिसर पर आवेदक का कानूनी कब्जा है.
- फर्म/आवेदक/फर्म के प्रत्येक भागीदार के वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति.
- प्रस्तावित व्यवसाय अनुमति के बारे में जानकारी जैसे उसके आयाम - लंबाई, ऊंचाई आदि.
- बताएं कि परिसर निवास का हिस्सा है या नहीं.
- इसके अलावा, आवेदक की श्रेणी जैसे भूतपूर्व सैनिक या एससी/एसटी भी बताएं.
इन कागजों को लगाना भी है जरूरी
- स्वामित्व का प्रकार जैसे एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/पंजीकृत कंपनी.
- यदि आपको राज्य में कार्यरत किसी आटा मिल या किसी एफपीएस या किसी पीएफईएस में रुचि है तो आपको प्रदान करना होगा.
- बताएं कि क्या आप फर्म के भागीदार हैं या पहले एफपीएस/पीएफईएस के लिए आवेदन किया था.
- यदि फर्म या आवेदक के पास आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत लाइसेंस है तो जानकारी प्रदान करें.
- यदि आपका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कोई प्रकरण लंबित है तो जानकारी दें.
राशन की दुकान खोलने के लिए इन नियमों की होती है आवश्यकता
- आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां रिक्ति अधिसूचित की गई है.
- आवेदक के पास उस परिसर का वैध कब्ज़ा होना चाहिए जहां रिक्ति अधिसूचित की गई है.
- परिसर 15 फीट की सड़क होनी चाहिए और केंद्र में जहां लोगों की पहुंच हो सके.
- प्रस्तावित परिसर की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए.
- दुकान में केवल शटर या दरवाजा होना चाहिए.
- आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा होना आवश्यक है.
- आवेदक को राशन की दुकान से संबंधित बही-खाते रखने में सक्षम होना चाहिए.
- आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए.
- आउटलेट को आवेदक द्वारा स्वयं चलाया जाना चाहिए.
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अगर आवेदक इन सभी शर्तों को पूरा कर रहा है तो आपको राशन दुकान चलाने का लाइसेंस मिल सकता है. लेकिन उससे पहले आवेदक को आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा. आवेदन को स्वीकार करने से पहले सभी मापदंडों पर जांचा और सत्यापित किया जाता है. एक बार जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप इसे पूरा करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत दुकान खोल सकते हैं. कुछ राज्यों में इन नियमों के अलावा भी कुछ नियम हो सकते हैं जिनकी जानकारी आप निम्न वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं.
क्रमांक |
राज्य |
आधिकारिक वेबसाइट |
1. |
उत्तर प्रदेश |
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2. |
मध्य प्रदेश |
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3. |
तेलंगाना |
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4. |
तमिलनाडु |
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5. |
महाराष्ट्र |
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6. |
पश्चिम बंगाल |
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7. |
ओडिशा/उड़ीसा |
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8. |
बिहार |
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9. |
गुजरात |
|
10. |
आंध्र प्रदेश |
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11. |
हरियाणा |
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12. |
हिमाचल प्रदेश |
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13. |
कर्नाटक |
|
14. |
पंजाब |
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15. |
राजस्थान |
|
16. |
दिल्ली(यूटी) |
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17. |
केरल |
|
18. |
असम |
इन वेबसाइट के माध्यम से आप अपने प्रदेश में इन राशन की दुकान को खोलने के नियम से लेकर अन्य सरकारी जानकारी भी पा सकते हैं. सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप अपनी आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं. सरकार आपको इन राशन की दुकानों का लाइसेंस देने के बाद भी कई नियमों के पालन करने के निर्देशों को जारी करती है. अगर आप उनमें किसी भी तरह की अनियमितता दिखाते हैं तो विभाग आपका लाइसेंस निरस्त करने का पूरा अधिकार रखता है.
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