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अब मिठाई कारोबार से जुड़े व्यापारियों को निर्माण तिथि नहीं लिखनी पड़ेगी, FSSAI ने 'बेस्ट बिफोर डेट' का आदेश लिया वापस

FSSAI: मिठाई कारोबार से जुड़े व्यापारियों को दुकानों के काउंटरों पर रखी मिठाइयों की ट्रे पर अब बनाने की तिथि और बेस्ट बिफोर डेट नहीं लिखनी पड़ेगी. FSSAI ने अगले निर्णय तक खुली मिठाइयों पर 'बेस्ट बिफोर डेट' घोषित करने का आदेश वापस ले लिया है.

बृजेश चौहान
FSSAI ने 'बेस्ट बिफोर डेट' का आदेश वापस लिया .
FSSAI ने 'बेस्ट बिफोर डेट' का आदेश वापस लिया .

FSSAI: केन्द्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI), नई दिल्ली ने मिठाई कारोबार से जुड़े व्यापारियों को इस त्योहारी सीजन में बड़ी राहत देते हुए दुकानों के काउंटरों पर रखी मिठाइयों की ट्रे पर अब बनाने की तिथि और बेस्ट बिफोर लिखने के आदेश वापस ले लिए हैं. वहीं, वापसी का निर्देश दिवाली से बमुश्किल कुछ दिन पहले 7 नवंबर, 2023 को जारी किया गया था. हालांकि, इसमें कहा गया है कि मिठाई कारोबार से जुड़े व्यापारी स्वैच्छिक या वैकल्पिक आधार पर गैर-पैकेज्ड मिठाई या खुली मिठाई के कंटेनरों पर 'बेस्ट बिफोर डेट' घोषित कर सकते हैं. ऐसे में आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं-

खुली मिठाइयों पर 'बेस्ट बिफोर डेट' घोषित करने का आदेश वापस

गौरतलब है कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजार में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, जबकि दूध की सप्लाई पहले जैसी ही रहती है. ऐसे में बाजार में डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावटी मिठाई की भरमार हो जाती है. वहीं, जो लोग थोड़ी-सी भी लापरवाही करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं. इसी के मद्देनजर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI ) द्वारा मिलावट रोकने के लिए एक समयांतराल पर अभियान चलाया जाता है. साथ ही आदेश भी जारी किया जाता है.

इसी क्रम में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सितंबर 2020 को एक आदेश जारी किया था. उसके मुताबिक, गैर-पैकेज्ड मिठाई या खुली मिठाई के कंटेनरों पर बनाने की तिथि और 'बेस्ट बिफोर डेट' लिखना अनिवार्य कर दिया गया था. हालांकि, एफएसएसएआई ने सितंबर 2020 के उस आदेश को अब वापस ले लिया है. वहीं, वापसी का निर्देश दिवाली से बमुश्किल कुछ दिन पहले 7 नवंबर, 2023 को जारी किया गया था.

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आदेश पर विचार-विमर्श की आवश्यकता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एफएसएसएआई ने कहा कि मूल आदेश 2011 के पूर्ववर्ती खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमों के तहत पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के लिए आवश्यक घोषणा के अनुरूप जारी किया गया था. इसमें आगे कहा गया है कि अब, यह देखते हुए कि खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, संबंधित वैज्ञानिक पैनल द्वारा गैर-पैकेजित अथवा खुले खाद्य उत्पादों पर दिनांक अंकित करने की घोषणा के संबंध में उक्त निर्देश की समीक्षा की गई है और यह देखा गया है कि इस पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है.

अगले निर्णय तक आदेश लिया गया वापस

एफएसएसएआई ने आगे कहा, “उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 25 सितंबर, 2020 को जारी किया गया उपरोक्त निर्देश एफएसएसएआई द्वारा मामले में अगले निर्णय तक वापस ले लिया गया है.” हालांकि, इसमें कहा गया है कि खाद्य व्यवसाय संचालक स्वैच्छिक या वैकल्पिक आधार पर गैर-पैकेज्ड मिठाई या खुली मिठाई के कंटेनरों पर 'बेस्ट बिफोर डेट' घोषित कर सकते हैं.

English Summary: FSSAI withdraws order to declare 'best before date' on loose sweets not mandatory to declare ‘Best Before’ date on non-packaged loose sweets Published on: 14 November 2023, 12:00 PM IST

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