दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन (Kisan Andolan) रोकने का नाम नहीं ले रहा है. बीते दिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई की गई. इस दौरान किसानों ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा, जिसके बाद केंद्र ने प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है.
केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि प्रदर्शनकारियों की "गलत धारणा" को दूर करने की आवश्यकता है. इसी कड़ी में मोदी सरकार द्वारा (Modi Government) लाए गए तीन नए कृषि कानूनों (New Farm Act) को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों के लिए आज का दिन अहम साबित हो सकता है. दरअसल, आज कृषि कानूनों (New Farm Act) से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है. बता दें कि किसान आंदोलन (Kisan Andolan) से जुड़े मुद्दों पर कल भी सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि आप इस आंदोलन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं.
15 जनवरी को होगी बैठक
आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होने वाली है. इसके पहले आज कोर्ट का फैसला आएगा. सरकार ने उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की बैठक में कोई न कोई हल ज़रूर निकालकर सामने आएगा.
ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल किसानों की ट्रैक्टर रैली (Farmers Tractor Rally) पर रोक लगाने की मांग की है. बता दें कि किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में बड़ी ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally)करने की घोषणा की है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है. इस पर केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि किसानों को ट्रैक्टर रैली न निकालने का आदेश जारी करे.
समिति बना सकती है कोर्ट
कोर्ट की सुनवाई के दौरान संकेत दिए गए हैं कि नए कृषि कानून (New Farm Act) के अमल पर रोक लगाया जा सकता है. इसके लिए समिति भी बनाई जा सकती है.
कृषि कानूनों पर आज आ सकता है फैसला
सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर फैसला सुना सकता है. बीते दिन की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा था कि कहा कि जिस तरह से केन्द्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे वह बेहद निराश है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वे नए कृषि कानून पर स्टे लगाएंगे या कोर्ट खुद स्टे लगा दे. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच क्या बातचीत हो रही है, इसका पता कोर्ट को नहीं है, जो बातें सामने निकलकर आ रही हैं, उससे यही साफ होता है कि नए कृषि कानून (New Farm Act) जनहित में नहीं है, क्योंकि इन कानून को अच्छा बताने वाली एक भी याचिका दायर नहीं की गई है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि इस ठंड में किसान सड़कों पर हैं. हम चाहते हैं कि ये लोग घर जाएं.
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