
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत सरकार ने पीएम-किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) पर कई नई सुविधाएं शुरू की है और इसके साथ ही नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य किसानों को ज्यादा पारदर्शिता, सरलता और सुरक्षा के साथ लाभ पहुंचाना है.
रजिस्ट्रेशन के लिए अब जरूरी होगी फार्मर आईडी
अब पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है. किसानों के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन के दौरान "फार्मर आईडी" (Farmer ID) देना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे किसानों की पहचान और भूमि के दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सकेगी. इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब वैवाहिक स्थिति (Marital Status) से जुड़ी जानकारी भी भरनी होगी. यदि किसान विवाहित है, तो उसे अपने पति या पत्नी की जानकारी देनी होगी, वहीं अविवाहित किसानों को माता-पिता का विवरण भरना होगा.
जमाबंदी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य
किसानों को अब अपनी भूमि की जानकारी और उससे संबंधित जमाबंदी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. दस्तावेजों के अपलोड होने के बाद ही आवेदन तहसील या जिला स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. इससे जमीन के असली मालिक को ही योजना का लाभ मिलने में सहायता मिलेगी.
सुरक्षित हुई लॉगिन प्रणाली
पीएम किसान पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया को और भी अधिक सुरक्षित बनाया गया है. अब लॉगिन केवल आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी (OTP) के जरिए ही किया जा सकेगा. ओटीपी की वैधता मात्र 90 सेकंड रहेगी. इसके अलावा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक समय में केवल एक लॉगिन की अनुमति होगी.
राज्य परिवर्तन की सुविधा
अगर रजिस्ट्रेशन के समय किसान ने गलती से गलत राज्य भर दिया हो, तो अब वह स्वयं "Farmer Corner" में जाकर 'State Change Request' कर सकता है. यह अनुरोध तहसील व जिला स्तर से सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
योजना छोड़ने वाले किसान भी कर सकते हैं वापसी
ऐसे किसान जिन्होंने पहले योजना का लाभ छोड़ दिया था, उनके लिए 'Surrender Revocation Request' का विकल्प भी दिया गया है. इसके तहत किसान पुनः योजना से जुड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर प्रक्रिया के दौरान रिक्वेस्ट अस्वीकार हो जाती है, तो आवेदन स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा.
अपात्र लाभार्थियों से वसूली के दो तरीके
सरकार ने अपात्र लाभार्थियों से वसूली के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों को सक्रिय किया है. किसान अपने किस्तों का विवरण देख सकते हैं और नेटबैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं. ऑफलाइन भुगतान के लिए चेक या डीडी के जरिए निर्धारित खाते में राशि जमा कर उसकी रसीद संबंधित तहसील या जिला कार्यालय में देनी होगी.
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