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10-15 साल पुराने वाहन मालिकों के लिए जारी हुए नए दिशानिर्देश, मिली बड़ी राहत

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए सभी डी-रजिस्टर्ड 10-15 साल पुराने डीजल वाहनों (Diesel Vehicles) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया है.

कंचन मौर्य
Instructed to issue No Objection Certificate (NOC) for 10-15 year old vehicles.
Instructed to issue No Objection Certificate (NOC) for 10-15 year old vehicles.

आज भी कई लोगों के पास 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को सड़क पर चलाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें कई दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ता है. अगर आपके पास भी इतनी पुरानी गाड़ी है, तो आज वाहन मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है. 

दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) द्वारा 10 से 15 साल पुरानी कारों के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया है.

एनजीटी का निर्देश (Instructions of NGT)

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए सभी डी-रजिस्टर्ड 10-15 साल पुराने डीजल वाहनों (Diesel Vehicles) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि नए दिशानिर्देशों में पेट्रोल वाहन (Petrol Vehicles) भी शामिल हैं, जो कि 15 साल से अधिक पुराने हैं. इसके साथ ही 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों (Diesel Vehicles) के लिए रजिस्ट्रेशन से कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी. बता दें कि ऐसे वाहनों को केवल स्कैप किया जाएगा.

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद (Purchase of electric vehicles)

मौजूदा वक्त में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा है. वहीं, दिल्ली सरकार की भी अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को बंद कर इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles)  की खरीद कर रही है.  हाल ही में, GDA ने मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की खरीद की है. इसके अलावा एनजीटी ने 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया है.

पुराने वाहनों के लिए जारी होगी NOC (NOC will be issued for older vehicles)

जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग के सभी पंजीकरण प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय डीजल (Diesel), पेट्रोल (Petrol) और सीएनजी (CNG) वाहनों को अन्य राज्यों में ट्रांसफर करने के लिए एनओसी जारी कर सकते हैं. आदेश में यह भी कहा है कि एनओसी उन जिलों या राज्यों के लिए भी जारी हो सकता है, जहां से ना परिवहन विभाग को सूचना मिली है और ना ही इसे संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है.

इसके साथ ही ध्यान रखना है कि अगर संबंधित आरटीओ/पंजीकरण अधिकारी आदेश के अनुसार वाहन को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करते हैं. तो दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एनओसी अन्य राज्यों के लिए वापस ले लिया जाएगा.

नई कार खरीदने पर 5 प्रतिशत की छूट (5 percent discount on new car purchase)

अगर आप 10 और 15 साल की अवधि के बाद भी वाहन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके सिए वाहन का फिटनेस प्रमाण (Vehicle Fitness Proof) पत्र लेना होगा. अगर इसमें वाहन फेल हो जाता है, तो उसे स्कैप कर दिया जाएगा. इसके अलावा पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर ग्राहकों को नई कार खरीदने पर उसका सर्टिफिकेट दिखाने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. खास बात यह है कि नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी माफ किया जाएगा, जो करीब 50,000 रुपए का होता है. 

यानि अगर आप 5 लाख रुपए की कार खरीदरहे हैं, तो इस दौरान आपको 25000 रुपए की छूट 5 प्रतिशत पर मिलेगी. इसके अलावा स्क्रैप सर्टिफिकेट होने पर नई कार से कुल 75,000 रुपए मिल सकते हैं.

English Summary: New guidelines were issued for 10-15 year old vehicle owners Published on: 28 February 2022, 11:35 AM IST

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