बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला लिया गया है. इससे नौकरी करने वाले लोगों के लिए पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला किया गया है. इस नए फैसले के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से ही अब पेंशन मिलेगी. ऐसे में सरकार ने एक ऐसा फंड शुरू किया है जो नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत जरूरी है. यह एक रिटायरमेंट प्लान की तरह है. इस स्कीम के द्वारा निवेश का फायदा उपभोक्ताओं को लंबी अवधि में मिलता है. पहले के समय में लोग नौकरी बदलने के समय अपना फंड दूसरी जगह ट्रांसफर करा लेते थे. परंतु पिछले कुछ सालों में ईपीएफओ (EPFO ) के रिकॉर्ड निकासी के लिए ज्यादा मात्रा में आवेदन देखने को मिले. इसीलिए ईपीएफओ ने पीएफ निकासी की प्रक्रिया को अब काफी आसान बना दिया है.
चलिए जानते हैं इस बारे में -
ईपीएफओ द्वारा बने मेंबर को ई-सेवा पोर्टल पर सबसे पहले लॉग इन करना होगा.
लॉग इन करने के बाद आपको सबसे पहले आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन टैब पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको अपनी केवाईसी डिटेल्स वेरिफाई करनी होगी.
उसके बाद क्लेम विथड्रॉल करने के लिए अलग-अलग विकल्पों में से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा.
EPFO की तरफ से आपके यूआईडीएआई (UIDAI ) डेटाबेस में आपके द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा.
उस ओटीपी को टाइप करने के बाद आपको क्लेम फॉर्म सबमिट करना होगा. इससे आपका विथड्रॉल प्रोसेस शुरू हो जाएगा.
इस क्लेम प्रोसेस होने के तुरंत बाद ही विथड्रॉल की गई अमाउंट को एम्प्लॉई द्वारा रजिस्टर्ड बैंक खाते में डाल दिया जाएगा.
ध्यान रखने योग्य बातें :
EPFO मेंबर को इस ऑनलाइन सुविधा को पाने के लिए अपने एंप्लॉयर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
लेकिन, आपके एंप्लॉयर के पास कंपनी का इस्टैबलिशमेंट नंबर होना अनिवार्य है.
आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आधार डेटाबेस में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो आपका EPFO में दर्ज मोबाइल नंबर दोनों ही एक होने चाहिए.
EPFO अब अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करता है. जब यह एक बार जेनरेट हो जाता है तो यह तब तक निष्क्रिय नहीं होता कि जब तक वह एंप्लॉयर कोई दूसरी नौकरी बदलने के समय पीएफ का पैसा निकाल न ले.
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