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किसानों को 50% का सीधा अनुदान, जानें आपको मिलेगा या नहीं?

हरियाणा सरकार फल किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान देने जा रही हैx जिसके लिए इन्होंने चार श्रेणियां बनाई हुई है.

रुक्मणी चौरसिया
Fruit Farming Subsidy in Haryana
Fruit Farming Subsidy in Haryana

आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के चलते हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष रूप से राज्य में  धान (Paddy) के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी (Fruit Farming Subsidy) देने का ऐलान कर दिया है.

फल किसानों को 50 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

सरकार ने फलों के बाग को चार श्रेणियों में बांटा हुआ है, जिसके अंतर्गत किसानों को तीन सालों में तीन बार अनुदान मिल सकेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान इसका लाभ अधिकतम 10 एकड़ तक के लिए ले सकते हैं.

ध्यान रहे कि किसानों को इसका लाभ उठाने से पहले उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल (Meri Fasal, Mera Byora) पर पंजीकरण करना होगा. जिसके बाद आप नीचे दी गई टेबल में मुताबिक अपने हिसाब से इस योजना के लिए hortnet.gov.in पर आवेदन करना होगा.     

श्रेणी

बाग का प्रकार

लागत इकाई प्रति

अनुदान प्रति एकड़ ()

 

1

 

सामान्य दूरी वाले बागों के लिए (6 मी0x7 मी0 एवं अधिक) बेर, चीकू, लीची, आंवला, आडू एवं नाशपाती आदि फलों के लिए।

 

प्रति एकड़ लगभग 95 पौधे।

 

65,000/-

 

कुल अनुदान 32,500/(लागत का 50%)

 

प्रथम वर्ष-19,500/-

द्वितीय वर्ष-6500/-

तृतीय वर्ष-6500/-

 

2

 

सघन बागों के लिए (6 मी0 x 6 मी0 एवं इससे कम)

आम, अमरुद, नींबू वर्गीय, अनार, आडू, अलूचा, नाशपाती, अंगूर, पपीता एवं ड्रैगन फ्रूट आदि फलों के लिए।

 

प्रति एकड़ लगभग 111 एवं इससे अधिक पौधे।

 

1,00,000/-

 

कुल अनुदान 50,000/(लागत का 50%)

 

प्रथम वर्ष-30,000/-

द्वितीय वर्ष-10,000/-

तृतीय वर्ष-10,000/-

 

3

 

टिशु कल्चर खजूर (8 मी0x8 मी० व इससे अधिक) प्रति एकड़ लगभग 63 पौधे।

 

2,00,000/-

 

कुल अनुदान 1,40,000/(लागत का 50%)

 

प्रथम वर्ष-84,000/-

द्वितीय वर्ष-28,000/-तृतीय वर्ष-28,000/-

 

4

 

Trellising System/पौधा जाल प्रणाली (मुख्यतः अनार, ड्रैगन फूट, अमरुद, अंगूर इत्यादि बागों के लिए)

 

1,40,000/-

 

कुल अनुदान 70,000/(लागत का 50%) एक मुश्त अनुदान

योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी बातें

एक किसान अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र में अनुदान प्राप्त कर सकता है.

आवेदन हेतू hortnet.gov.in पोर्टल पर जाएं. 

अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा. 

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य है.

सूक्ष्म सिंचाई/ड्रिप सिंचाई प्रणाली का लाभ लेने के लिए http://micada.haryana.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं. 

अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से सम्पर्क करें.

टोल फ्री नम्बर

1800-180-2021

उद्यान विभाग हरियाणा

उद्यान विभाग , सैक्टर -21, पंचकूला -134112

वेबसाइट

www-hortharyana-gov-in

-मेल

horticulture@hry.nic.in

English Summary: Haryana giving direct subsidy of 50 percent to farmers for planting fruits Published on: 28 June 2022, 03:47 PM IST

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