हरियाणा सरकार के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 में किसानों के लिए एक योजना चालू की थी. जिसका आम समैम स्कीम था. इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार सब्सिडी पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्द्ध करवाती है. अब कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पुनः चालू कर दी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा. सुरेन्द्र सिंह कहा कि उक्त योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने 29 फरवरी 2020 तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया था. वे सभी किसान कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.
डा. सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि समैम स्कीम के तहत 29 फरवरी तक जींद जिले में 2879 आवेदकों ने आवेदन किए थे. लेजर लेवल मशीन मिलने वाली सब्सिडी को छोड़कर सभी तरह के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं. कुल मिलकार पात्र आवेदकों की संख्या इस समय 2087 है.
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि सभी आवेदकों को खंड स्तर पर निर्धारित तिथि व समय अनुसार आवश्यक दस्तावेज की जांच होगी. जिसके बाद प्रति दिन 50 किसानों को सब्सिडी प्रमाणपत्र दिए जाएंगे. जिसके बाद किसानों के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर मैसेज भेजा जाएगा. सूचना मिलने के बाद मैसेज में दी हुए तिथि के दिन किसानों को उचित कागजात जैसे 35 एचपी या अधिक ट्रैक्टर की वैध आरसी जो जिले में रजिस्टर्ड हो, जमीन की नक़ल जिस पर लेखपाल की रिपोर्ट लगी हो, बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति से हो तो) साथ लाना होगा.
कौन-कौन कृषि यंत्र पर मिल रहा है अनुदान
समैम स्कीम के माध्यम से किसानों को स्ट्रा बेलर, हेरेक, शर्ब मास्टर/स्लशेर, रीपर बाइंडर, काटर सीड ड्रिल, लेजर लैंड लेवलर, नुमेटिक प्लांटर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, डीएसआर मशीन, पैडी ट्रांसप्लांटर, पोस्ट होलडिगर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर मशीन, ट्रैक्टर चालित पॉवर वीडर, मोबाइल श्रेडर, रोटावेटर व मक्का/राइस ड्रायर आदि पर अनुदान मिल रहा हैं.कृषि विभाग ने कोविड-19 वायरस के खतरे को देखते हुए किसानों से अनुरोध किया है की किसान बिना संदेश दिए कार्यालय न आये और जो किसान कार्यालय आएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके.
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