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Farm Machinery Subsidy Offer: आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए मिलेगा 1 लाख रुपए का अनुदान, जानें कैसे मिलेगा लाभ

Agri Machinery Scheme: राजस्थान सरकार बागवानी फसलों के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर 1 लाख रुपए तक का अनुदान देगी. इसके लिए बागवानी करने वाले किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और महिला किसान आवेदन कर सकती हैं.

निशा थापा
कृषि मशीनों पर 1 लाख रुपए का अनुदान
कृषि मशीनों पर 1 लाख रुपए का अनुदान

National Horticulture Mission: आधुनिक दौर में कृषि की महत्वता को बढ़ाने के लिए तकनीक और मशीनों को बढ़ावा दिया जा रह है. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कृषि मशीनों के माध्यम से खेती कार्यों का काम बहुत आसान हुआ है. हालांकि हर एक किसान के लिए कृषि यंत्र खरीदना संभव नहीं है, इसके लिए सरकार आगे आकर सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन उद्यानिकी में यंत्रीकरण योजना चलाई है, जिसके तहत बागवानी करने वाले किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए पावर टिलर, ट्रैक्टर रोटावेटर, ट्रैक्टर माउंटेड, ऑपरेटेड स्प्रेयर, पावर चलित मशीन और पावर चलित मशीन आदि की खरीदी पर 40 से 50 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें महिला किसानों को विशेष छूट दी जा रही है.

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

इस योजना के लिए राजस्थान के बागवानी करने वाले किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO), महिला किसान, स्वंय सहायता समूह आवेदन कर सकते हैं.  

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

  • 20 पीटीओ क्षमता वाले ट्रैक्टर रोटावेटर की लागत 3 लाख रुपए रखी गई है. सरकार द्वारा इसकी खरीदी पर एससीएसटी वर्ग के किसानों को 35% तक सब्सिडी या 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 25% सब्सिडी यानि 75,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा.
  • 8 बीएचपी पावर टिलर जिसकी क्षमता कम है, उसके लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है. यदि सामान्य वर्ग का कोई किसान इस उपकरण को खरीदता है तो उसे 40,000 रुपए और एससी एसटी और महिला किसान को 50,000 रुपये प्रति उपकरण का अनुदान दिया जाएगा.
  • 8 बीएचपी से अधिक क्षमता वाले पावर टिलर की लागत 1,50,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसकी खरीदी पर सामान्य वर्ग के किसानों को 60,000 रुपए और एससी एसटी और महिला किसान को 75,000 रुपये प्रति उपकरण का अनुदान दिया जाएगा.
  • पावर चलित मशीनों या फिर 20 बीएचपी क्षमता वाले ट्रैक्टर, भूमि विकास, जोत एवं सीट बेड तैयार करने वाले उपकरण के साथ खुदाई, बुवाई और रोपाई करने वाले उपकरणों के लिए 30 हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं. जिसके लिए सामान्य वर्ग और एससी-एसटी एवं महिला किसानों को क्रमश: 12,000 रुपये और 15,000 रुपए प्रति उपकरण अनुदान दिया जाएगा

  • प्लास्टिक मल्च बनाने की मशीन की खरीदी पर एससी-एसटी एवं महिला किसानों के लिए 35,000 रुपये तथा सामान्य वर्ग के किसानों का 28,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा.

  • इसके अलावा स्वचालित बागवानी मशीन के लिए 2.50 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है. जिसके लिए सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 50 हजार यानि की 40 फीसदी सब्सिडी अनुदान दिया जाएगा. तो वहीं महिला किसान, छोटे-सीमांत और एससी-एसटी किसानों के लिए 50% सब्सिडी 63,000 रुपए यानि कि 50 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः केंद्र सरकार इस योजना में दे रही 90% का अनुदान, अब किसानों की होगी चांदी-चांदी!

कैसे करें आवेदन

इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसानों को अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा. इसके अलावा किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या ई-मित्र केंद्र की मदद ले सकते हैं.

English Summary: 1 lakh rupees subsidy will be given for modern agricultural machinery, know how to get benefit Published on: 03 February 2023, 06:16 PM IST

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