यदि आप बिहार से ताल्लुख रखते हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ लें. दरअसल बिहार सरकार ने पशुपालन के तहत, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को 60% तक की सब्सिडी देने का एलान किया है. बता दें कि बिहार सरकार द्वारा समेकित बकरी एवं भेड़ योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत निजी गोट फार्म खोलने के लिए बिहार सरकार की तरफ से 10 बकरी+1 बकरा, 40 बकरी +2 बकरा की क्षमता के अनुसार सब्सिडी दी जा रही है.
कितनी दी जा रही है सब्सिडी- goat farming
बिहार सरकार की बकरी पालन योजना के तहत, अनुसूचित जाति/ जनजाती (SC/ST) वर्ग के आवेदनकर्ताओं को 60% की सब्सिडी दी जाएगी तो वहीं, सामान्य वर्ग के लोगों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी.
20 बकरी +1 बकरा योजना की अनुमानित लागत 2.05 लाख रुपये तय की गई है जिस पर सामान्य वर्ग के पालकों को 50% यानि की 1.025 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, तो वहीं अनुसूचित जाति/ जनजाती (SC/ST) वर्ग के आवेदनकर्ताओं को 60% यानि की 1.23 लाख की सब्सिडी मिलेगी.
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बकरी पालन योजना का उद्देश्य- goat farming scheme
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बकरी पालन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है.
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पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है.
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इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुनी करनी है.
बकरी पालन पर सब्सिडी पाने की कुछ शर्तें
बिहार सरकार द्वारा दी जा रही बकरी पालन पर सब्सिडी पाने के लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तें रखी गई हैं.
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गोट फार्म की स्थापना करने वाला बिहार का निवासी हो
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सब्सिडी का लाभ केवल निजी क्षेत्र के लोगों और संस्थानों को दिया जाएगा.
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कोई भी सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता.
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सब्सिडी मिलने के बाद गोट फार्म को 5 साल तक चलाना अनिवार्य होगा.
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योजना में चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के तहत की जाएगी.
बकरी पालन सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन
बकरी पालन योजना के तहत सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.
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