उत्तराखंड सरकार ने प्रवासी युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है. राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Mukhya Mantri Yuva Swarozgar Yojana) का शुभारंभ किया है. इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के उद्यमशील और प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो पाएं. बता दें कि इस योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा. खास बात है कि इस योजना की जानकारी राज्य के हर गांवों तक पहुंचाई जाएगी. यानी जन प्रतिनिधियों और जिलास्तरीय अधिकारियों के जरिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा. सरकार का पूरा प्रयास होगा कि इस योजना के लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो.
आपको बता दें कि इस योजना के तहत सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों की मदद ली जाएगा. खास बात है कि इस योजना के तहत एमएसएमई विभाग मार्जिन मनी की धनराशि सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध करवाएगा.
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एमएसएमई नीति के मुताबिक...
इस योजना के तहत वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत होगा. इसके अलावा श्रेणी बी में 20 प्रतिशत रहेगा, तो वहीं सी और डी श्रेणी में 15 प्रतिशत तक का देय दिया जाएगा. जब उद्योग सफल हो जाएगा यानी 2 साल हो जाएंगे, तब मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में समायोजित की जाएगी. बता दें कि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जमा होगा, तो वहीं विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा.
पात्रता, शर्तें और आवेदन की प्रक्रिया
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए.
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शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है.
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उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध की जाएगी.
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आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को सिर्फ एक बार योजना का लाभ मिल पाएगा.
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लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा.
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ये है आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को महाप्रबंधक और जिला उद्योग केंद्रों में जाकर आवेदन करना होगा. इसके अलावा संबंधी विभाग की आधिकारिक बेवसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया जाएगा. आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार पहले से ही प्रवासियों के रिवर्स पलायन को लेकर सतर्क हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकार ने उद्यमशील युवाओं और प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया है.
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