
PMAY-U 2.0 Benefits: हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, लेकिन इसे साकार करना आसान नहीं होता. इसी सपने को पूरा करने में मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों को राहत प्रदान कर रही है. योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है, जिससे घर खरीदना और बनाना अधिक आसान होगा.
आइए कृषि जागरण के इस आर्टिकल में जानते हैं इस योजना के लाभ और पात्रता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां.
क्या है ब्याज सब्सिडी योजना?
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवारों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ दे रही है. इस योजना के तहत:
- 35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए 25 लाख रुपए तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थियों को छूट दी जाएगी.
- पहले ₹8 लाख के लोन पर 4% तक की ब्याज सब्सिडी 12 वर्षों की अवधि तक प्रदान की जाएगी.
- पात्र लाभार्थियों को 5 वार्षिक किश्तों में 80 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी.
- लाभार्थी अपनी सब्सिडी की जानकारी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत निम्नलिखित वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं:
- ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक.
- एलआईजी (निम्न आय वर्ग): वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक.
- एमआईजी (मध्यम आय वर्ग): वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपए तक.
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा, जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है.
पीएमएवाई-यू 2.0 के चार प्रमुख घटक
- लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी): इसमें लाभार्थियों को उनके स्वयं के प्लॉट पर घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.
- भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी): निजी और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से किफायती मकानों का निर्माण किया जाता है.
- किफायती किराये के आवास (एआरएच): गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराये के मकानों की व्यवस्था की जाती है.
- ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस): इसमें होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की आवेदन प्रक्रिया
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसकी आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है. इच्छुक लाभार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन पंजीकरण – पीएमएवाई-यू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन पत्र भरें.
दस्तावेज अपलोड करें –
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
- आय प्रमाण पत्र (सैलरी स्लिप, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट आदि)
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
- आवेदन जमा करें – सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
सब्सिडी मिलने की प्रक्रिया
- सरकार पात्रता की पुष्टि करने के बाद ब्याज सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी.
- सब्सिडी 5 वार्षिक किश्तों में दी जाएगी.
- लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं.
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