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Student Protection Insurance Scheme: सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की आकस्मिक मौत पर मिलेगा 1 लाख रुपए, पढ़ें पूरी डिटेल

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत ही अहम योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना (Chhattisgarh Student Protection Insurance Scheme) है. आइए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं.

कंचन मौर्य
कंचन मौर्य
Chhattisgarh government is giving Rs 1 lakh on accidental death of children studying in government schools
Chhattisgarh government is giving Rs 1 lakh on accidental death of children studying in government schools

आज भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र, गरीब, किसान, मजदूर व आम जनता के बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं. ऐसा माना जाता है कि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलने के साथ-साथ खर्चा भी कम होता है. मगर कई बार बच्चे स्कूल से आते-जाते समय दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. 

इस स्थिति में लोग बच्चों का अच्छआ इलाज भी नहीं करा पाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़  सरकार ने एक बहुत ही अहम योजना की शुरुआत की है.  इसका नाम छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना (Chhattisgarh Student Protection Insurance Scheme) है, तो आइए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं.

क्या है छात्र सुरक्षा बीमा योजना? (What is Student Protection Insurance Scheme?)

इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की आर्थिक मदद की जाएगी. अगर बच्चों की किसी भी वजह से आकस्मिक मौत हो जाती है, तो छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना (Chhattisgarh Student Protection Insurance Scheme) के तहत 1 लाख रुपए की राशि मृतक के परिजनों को दी जाती है.  वहीं, अगर बच्चा घायल हो जाता है, तो 25 हजार तक की राशि दी जाती है. इस योजना की जानकारी नजदीकी सरकारी स्कूल या जिला शिक्षा विभाग से ली जा सकती है. 

बता दें कि राज्य के दुर्ग जिले में पिछले दो वर्षों में करीब 57 स्कूली बच्चों की मौत हो चुकी है और इस योजना से 55 स्कूली बच्चों के परिजन लाभान्वित हुए हैं. इस साल मृतक 2 बच्चों के परिजनों राशि मिलना अभी बाकी है.

कहां और कैसे करें जमा करें आवेदन फॉर्म (Where and how to submit application form)

अगर आप छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना Chhattisgarh Student Protection Insurance Scheme) का लाभ लेना चाहते हैं, तो जिला शिक्षा विभाग या ब्लॉक शिक्षा विभाग में आवेदन दिया जा सकता है. बता दें कि पहली से पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक ब्लॉक शिक्षा विभाग से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, छठी से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन जिला शिक्षा विभाग में आवेदन जमा कर सकते हैं. पहली से बारहवीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की दुर्घटना होने पर इलाज के लिए जिला शिक्षा विभाग में आवेदन कर 25 हजार रुपये हासिल किया जा सकता है.

ये खबर भी पढ़ें: छात्रों को उच्च शिक्षा लेने में नहीं होगी आर्थिक परेशानी, सरकार करेगी मदद

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज (Documents required for application)

  • इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे की मौत की वजह का सर्टिफिकेट देना होगा.

  • डेथ सर्टिफिकेट में स्कूल के प्रिसिंपल या हेड मास्टर की तरफ से बच्चे के स्कूल और क्लास का नाम लिखा होना चाहिए.

  • आधार कार्ड भी अनिवार्य है.

  • छत्तीसगढ़ सरकार के संचालित स्कूलों में बच्चा पढ़ रहे हों.

English Summary: under the Student Protection Insurance Scheme, 1 lakh rupees will be given on the accidental death of children studying in government schools Published on: 27 January 2022, 04:25 IST

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