खेतीबाड़ी और बागवानी के कार्यों को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र (Agriculture Machinery) माना जाता है. ट्रैक्टर एक ऐसा कृषि यंत्र है, जिसमें कई अन्य कृषि यंत्रों को जोडक़र खेती के कार्य आसानी से किए जा सकते हैं. इस तरह देखा जाए, तो ट्रैक्टर किसानों के लिए बहुत जरूरी है. इससे खेती करने वालों के समय और श्रम की बचत होती है.
मौजूदा वक़्त में अधिकांश किसान खेतीबाड़ी व बागवनी के कार्य ट्रैक्टर (Tractor) की मदद से कम समय और श्रम में पूरा कर रहे हैं, मगर कई किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जिसके चलते वह इसे खरीद नहीं पाते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ट्रैक्टर (Tractor) खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है.
यह सब्सिडी अलग-अलग राज्य सरकार अपने निर्धारित निमानुसार प्रदान करती है. सामान्य तौर पर सरकार की तरफ से ट्रैक्टर (Tractor) की खरीद पर 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है. इसमें महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है. तो चलिए आपको इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हैं.
उत्तर प्रदेश में नया ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy up to Rs 1 lakh on buying a new tractor in Uttar Pradesh)
अगर आप यूपी के किसान हैं और नया ट्रैक्टर (Tractor) खरीदना चाहते हैं, तो आप 30 प्रतिशत सब्सिडी के साथ नया ट्रैक्कटर खरीद सकते हैं. सब्सिडी का यह लाभ उद्यान विभाग द्वारा मुहैया कराया जाता है. इसके तहत सामान्य किसानों को 20 एचपी तक ट्रैक्टर की खरीद पर 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति के लिए किसानों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है.
बता दें कि इससे पहले सामान्य व अनुसूचित जाति को डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन इस साल सब्सिडी को कम दिया गया है. इसके अलावा कृषि विभाग की तरफ से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है. इसके तहत ट्रैक्टर (Tractor) खरीदने के लिए 45 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है.
तो वहीं उद्यान विभाग द्वारा ट्रैक्टर के साथ ही 8 एचपी के पावर टिलर पर सब्सिडी 50 से घटाकर 40 हजार रुपए कर दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो निर्धारित मानकों के अनुरूप सब्सिडी के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में नए ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन (Application for subsidy on new tractor in Uttar Pradesh)
किसान को सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट यूपी https://www.upagriculture.com/ पर जाना होगा. इसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है.
इसके साथ ही बताया होता है कि आप जो कृषि यंत्र खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपको सब्सिडी दी जाएगी. बता दें कि किसान को पहले पूरे पैसे का भुगतान करना होता है. अगर आप इस संबंध में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो इसके लिए राज्य के किसान अपने निकटतम उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं.
नए ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवश्यक शर्तें (Requirements for subsidy on new tractor)
राज्य के उद्यान विभाग अथवा कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर (Tractor) और कृषि यंत्र पर सब्सिडी पर पाने के लिए समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. इसके लिए कुछ शर्तें तय की जाती हैं.
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यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है.
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नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
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रजिस्ट्रेशन के लिए पहली शर्त ये है कि किसान ने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर ना खरीदा हो.
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योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
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एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है.
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परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है.
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किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए.
नए ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for subsidy on new tractor)
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आधार कार्ड
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जमीन के कागजात
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बैंक अकाउंट की पासबुक
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
इन राज्यों में भी नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलती है सब्सिडी (In these states also subsidy is available on buying a new tractor)
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मध्यप्रदेश
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हरियाणा
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झारखंड और राज्य प्रमुख
मध्यप्रदेश में नया ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Up to 50 percent subsidy on buying a new tractor in Madhya Pradesh)
राज्य के किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी तक दी जाती है. मगर इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है. दरअसल, यह योजना उन किसानों के लिए है, जो छोटी जोत के होते हैं, इसलिए इस योजना के तहत जरूरतमंद किसान ही आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में महिला किसान, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है.
बता दें कि किसान ई-कृषि यंत्र योजना के तहत ट्रैक्टर व कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए https://dbt.mpdage.org/ लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर इस संबंध में अधिक जानकारी चाहिए, तो वह अपने क्षेत्र के उद्यान विभाग अथवा कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं.
झारखंड में महिला किसानों को मिनी ट्रैक्टर पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (Up to 80 percent subsidy on mini tractor to women farmers in Jharkhand)
इस राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण उत्साह योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. यानि 5 लाख रुपए के उपकरण करीब सवा लाख रुपए में उपलब्ध हो जाएंगे. इस योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, पावर टिलर समेत अन्य सहायक कृषि यंत्र दिए जाते हैं.
हरियाणा में इलैक्ट्रिक ट्रैक्टर पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी (25 percent subsidy on electric tractor in Haryana)
हरियाणा सरकार प्रदूषण रहित खेती को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. दरअसल, राज्स सरकार ने 600 किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने का बड़ा फैसला किया है.
इसके लिए 30 सिंतबर 2021 के पहले बुकिंग करना है. खबरों की मानें, तो अगर इस योजना के तहत 600 से कम आवेदन आते हैं, तो सभी किसान ई-ट्रैक्टर खरीदने पर छूट का लाभ ले सकते हैं. अगर आवेदन करने वाले किसानों की संख्या अधिक है, तो लक्की ड्रा के जरिए नाम निकाले जाएंगे.
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