आधुनिक तरीके से खेती करके फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों के पास उन्नत किस्म की बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा तथा सिंचाई के लिए पानी की समुचित व्यवस्था के साथ उचित समय पर कृषि कार्य करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का होना बहुत जरुरी है. आधुनिक कृषि यंत्रों से न केवल कृषि विकास दर को गति मिलता है. बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती भी मिलता है. आज के समय में सही तरीके से जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई एवं भंडारण आदि कृषि कार्य आधुनिक कृषि यंत्रों से करना ही संभव है. ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार समय -समय पर अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत देश के किसानों को उनकी कैटेगरी के मुताबिक सब्सिडी मुहैया कराती रहती है जो आधुनिक कृषि यंत्र को खरीदने में असमर्थ हैं. अब इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार 'राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना' के तहत स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम और मोबाइल रेनगन पर 80 फीसद सब्सिडी दे रही है.
ड्रिप सिस्टम(इकाई लागत 80000/ हेक्टेयर) - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 40000/ - अनुदान देय हैं.
मोबाइल रेनगन(इकाई लागत 31600/ हेक्टेयर) - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000/ - अनुदान देय हैं.
केंद्र सरकार की ओर से भी 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' (PMKSY) के तहत अनुदान देय हैं-
"पर ड्राप मोर क्राप" (माइक्रोइरीगेशन)घटक
स्प्रिंकलर सेट
लघु/सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं .
अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं .
ड्रिप सिस्टम
लघु/सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं .
अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं .
रेनगन
लघु/सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं .
अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं .
इस योजना के बारें में आप और अधिक जानकारी के लिए https://bit.ly/2JybuuQ पर संपर्क कर सकते है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए https://bit.ly/2CD97Rn पर जाकर आवेदन कर सकते है.
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