
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana: राजस्थान सरकार ने राज्य की निर्माण श्रमिक महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है जिसका नाम है "प्रसूति सहायता योजना". यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता की जरूरत रखती हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला और नवजात शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित और सशक्त बनाना है.
आइए कृषि जागरण के इस आर्टिकल राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया!
क्या है प्रसूति सहायता योजना?
राजस्थान सरकार की प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिलाओं को ही मिलती है. योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख सकें और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिले.
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत महिला को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:
- बेटी के जन्म पर: 21,000 रुपए
- बेटे के जन्म पर: 20,000 रुपए
अगर महिला को जननी सुरक्षा योजना के तहत कोई सहायता नहीं मिली है, तो अतिरिक्त ₹1,000/- की राशि दी जाएगी.
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं:
- महिला श्रमिक के पास मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 13 के तहत जारी किया गया लाभार्थी पहचान पत्र होना चाहिए.
- महिला की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए.
- योजना का लाभ अधिकतम दो प्रसव तक ही मिलेगा.
- यदि पहले से दो या अधिक बच्चे हैं, तो लाभ नहीं मिलेगा.
- अगर पहले से एक बच्चा है, तो केवल एक प्रसव का लाभ मिलेगा.
- यदि श्रमिक महिला बोर्ड को मासिक अंशदान नहीं देती, तो वह योजना के लिए अयोग्य मानी जाएगी.
- यदि श्रमिक महिला अपना बकाया जमा कर देती है, तो वह फिर से पात्र हो जाएगी.
- योजना का लाभ केवल संस्थागत प्रसव (अस्पताल/प्रसव केंद्र) के लिए मिलेगा.
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड की कॉपी
- जन आधार / भामाशाह कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र (महिला की आयु का प्रमाण)
- संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र
- घोषणा पत्र (बच्चों की संख्या का उल्लेख)
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया:
- सबसे पहले राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल (https://rajasthan.gov.in/) पर जाएं.
- “Register” पर क्लिक करें.
- अब SSO रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा.
- यहां Citizen वाले विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद दो विकल्प मिलेंगे – Jan Aadhaar या Google.
योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- पोर्टल पर लॉगिन करें.
- डैशबोर्ड खुलेगा, वहां से “LDMS” पर क्लिक करें.
- फिर साइड मेन्यू में जाकर “Welfare Schemes” चुनें और BOCW Welfare Board पर क्लिक करें.
- अब “Apply for Scheme” पर क्लिक करें.
- योजनाओं की सूची खुलेगी, वहां से “Shubhshakti Yojana” पर क्लिक करें.
- सभी ज़रूरी जानकारियाँ भरें.
- फॉर्म Submit कर दें.
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