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सिंचाई के लिए पाइप खरीदने पर किसानों को ₹15,000 तक की सब्सिडी, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया!

Rajasthan irrigation pipeline scheme: राजस्थान सरकार की सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत किसानों को HDPE, PVC पाइप खरीदने पर 15,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. जानें, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया.

मोहित नागर
मोहित नागर
Rajasthan farmers irrigation scheme
सिंचाई के लिए पाइप खरीदने पर किसानों को ₹15,000 तक की सब्सिडी (Pic Credit - FreePik)

Irrigation pipeline subsidy: देश में ऐसे कई किसान हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगे सिंचाई उपकरण खरीदने में असमर्थ रहते हैं. इस कारण उनकी फसलें पानी के अभाव में नष्ट हो जाती हैं. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई पाइपलाइन योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई पाइप खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा, इससे पानी की बचत होगी और खेतों की सिंचाई अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी.

किसानों को होगा सीधा लाभ

पाइपलाइन बिछाने से किसान कुएं, तालाब या अन्य जल स्रोतों से सीधे अपने खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं. इससे पारंपरिक तरीकों जैसे नालियों या बैलों के जरिए पानी खींचने की जरूरत नहीं होगी, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी और सिंचाई की लागत भी कम होगी. अक्सर देखा जाता है कि खुले स्रोतों से खेतों तक पानी पहुंचाने में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन पाइपलाइन के जरिए पानी सीधा खेत तक पहुंचेगा और जल बचत होगी.

अनुदान और सहायता राशि

राज्य सरकार किसानों को पाइप खरीदने और जल परिवहन की लागत में सहायता प्रदान करेगी. 

जल परिवहन लागत: 1000 रुपए तक या कुल लागत का 50% जो भी कम हो. 

पाइप सामग्री पर अनुदान: 

  • HDPE पाइप: 50 रुपए प्रति मीटर (अधिकतम 15,000/- रुपए तक)
  • PVC पाइप: 35 रुपए प्रति मीटर (अधिकतम रुपए 15,000/- तक)
  • एचडीपीई लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब पाइप: 20 रुपए प्रति मीटर (अधिकतम 15,000/- रुपए तक)

योजना के लिए पात्रता शर्तें 

  • किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए.
  • किसान राजस्थान का स्थायी निवासी हो.
  • उसके पास डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक पंप या ट्रैक्टर से चलने वाला पंप सेट हो.
  • कम से कम 2 बीघा कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
  • किसान के आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है.
  • योजना का लाभ लेने के बाद 10 साल तक पुनः आवेदन नहीं किया जा सकेगा.
  • पाइप खरीदने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा.

कैसे करें आवेदन?

किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

  1. राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाएं.
  2. "रजिस्टर" विकल्प पर क्लिक करें.
  3. SSO रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं और जन आधार या गूगल विकल्प चुनें.
  4. OTP के माध्यम से सत्यापन करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

आवेदन प्रक्रिया

  1. पोर्टल पर लॉगिन करें.
  2. "राज किसान" विकल्प पर क्लिक करें.
  3. "एप्लीकेशन एंट्री रिक्वेस्ट" पर जाएं.
  4. "भामाशाह आईडी" या "जन आधार आईडी" दर्ज कर खोजें.
  5. स्कीम का चयन करें और आधार ऑथेंटिकेशन करें.
  6. आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें.
  7. आवेदन जमा करें.

जरूरी दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो.
  • आधार कार्ड की प्रति.
  • जमाबंदी की प्रति.
  • बैंक पासबुक की प्रति.

योजना से जुड़ी विशेष बातें

  • किसान तभी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जब वे बीआईएस (BIS) प्रमाणित पाइप अधिकृत विक्रेता या निर्माता से खरीदें.
  • किसान कैश या बैंक लोन के माध्यम से पाइप खरीद सकते हैं.
  • अनुदान प्राप्त पाइप पर निर्माण वर्ष और अनुदान वितरण वर्ष लिखा होना अनिवार्य होगा.
  • पाइप निर्माता अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की सूची कृषि विभाग को भेजेंगे और कोई भी विक्रेता एमआरपी से अधिक कीमत पर बिल जारी नहीं कर सकेगा.
English Summary: rajasthan irrigation pipeline scheme farmers get 15000 subsidy apply now Published on: 03 April 2025, 11:55 IST

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