केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद के रूप में तीन किश्तों के तहत साल भर में 6,000 रुपये (2000 रुपये एक बार में) की रकम दी जाती है. हालांकि, इस साल दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद सरकार ने इसमें हर किसान को स्कीम का फायदा देने का फैसला किया है, बशर्ते उनका नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हो. एसे किसानों को सालाना 6 हजार नकद मिलेगे.
इस तय तारीख के बाद अगर ज़मीन की खरीद-बिक्री के बाद दस्तावेजों में मालिकाना हक का बदलाव हुआ तो अगले 5 साल तक 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत उन्हें लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, अगर अपनों के नाम पर जमीन हस्तांतरण में मालिकाना हक में बदलाव होता है तो वे इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे. ऐसे में आइये जानते हैं, वो कौन से किसान हैं जो इस दायरे में आते हैं –
'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना में शामिल किसानों की सूची देखने के लिए आप दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहें तो इसको पीडीएफ़ फाइल (PDF) में डाउनलोड भी कर सकते हैं.
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योजना की आधिकारिक वेबसाइट gov.in पर जाएं.
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“Farmers Corner” लिंक पर क्लिक करें.
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अब “Beneficiary List” पर क्लिक करें.
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अपने राज्य, जनपद और ब्लॉक का चुनाव करें और सूची ऑनलाइन देखें.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए समर्पित है. इसका उद्देश्य देश के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए आर्थिक मदद करना है. इस योजना के तहत देश के तकरीबन 14 करोड़ किसानों को हर साल दो-दो हजार की 3 किश्तें मिलेंगी यानी साल में हर लाभार्थी किसान को 6 हजार रुपये केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किस्त किस प्रकार मिलेगी?
यह 6000 रुपए किसानों को 3 चरण में मिलेंगें. हर चरण में 2000 रूपए दिए जाएंगे. पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में पहुँच जाएगा और SMS के माध्यम से पैसा आने की जानकारी भी मिल पाएगी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (PM Kisan Online Application Form)
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसान इस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन-
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आधिकारिक वेबसाइट gov.in पर किसान पंजीकरण (Registration ) पेज पर पहुंचें.
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अपना आधार नंबर और इमेज टेक्स्ट डालकर “Click Here to Continue” पर क्लिक करें.
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फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.
किसान ऐसे कर सकते हैं शिकायत
किसान अपनी शिकायत करने के लिए लेखपाल यानी के पटवारी से मिल सकते हैं. पटवारी की जिम्मेदारी है किसान की ज़मीन का विवरण निकालें. अगर जमीन नियम के अनुसार है तो किसान को लेखपाल से यह लिखवाकर लेना होगा और फिर जिला कृषि अधिकारी से मिलकर सूचना देनी होगी. अंतिम फैसला जिला कृषि अधिकारी ही करेगा.
PM Kisan लिस्ट में किन-किन किसानों का नाम होगा
जिन किसानों का आवेदन स्वीकार लिया गया है उनका नाम किसान सम्मान निधि सूचि में देखा जा सकता है. अगर आपका नाम सूचि में है तो आपका पैसा आपके बैंक खाते में जल्द ही आ जायेगा.
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