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बिहार सरकार देगी किसानों को शुष्क बागवानी पर 50% अनुदान

शुष्क बागवानी योजना के माध्यम से किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए बिहार सरकार किसानो को 50 प्रतिशत अनुदान देगी.शुष्क बागवानी योजना का लाभ शुष्क खेती करने वाले किसानों को मिलेगा. किसान कई तरह के पेड़ लगा कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

सावन कुमार
सावन कुमार
dry gardening
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शुष्क बागवानी योजना

बिहार सरकार ने किसानों के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की है.इस योजना के माध्यम से किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए बिहार सरकार किसानो को 50 प्रतिशत अनुदान देगी.शुष्क बागवानी योजना का लाभ शुष्क खेती करने वाले किसानों को मिलेगा. किसान कई तरह के पेड़ लगा कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे- बेर, कटहल,आंवला,नींबू,जामुन.

इस योजना से मिलने वाली अनुदार राशि को किसानों के बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से भेज दिया जाएगा. किसान को सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी से काफी फायदा होगा. साथ ही साथ किसान के कारोबार में भी

शुष्क बागवानी योजना का उद्देश्य

 बिहार सरकार का शुष्क बागवानी योजन का पहला उद्देश्य है कि शुष्क खेती करने वाले किसानों को आर्थिक तौर पर मदद करना साथ ही उनके कारोबार में मदद करना. इसी वजह से बिहार सरकार शुष्क खेती करने वाले किसानों को फलदार और अन्य प्रकार के पौधे मेड़ पर लगाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान राशि देने की योजना बनाई है.इस योजना के माध्यम से शुष्क खेती करने वाले किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा.

बिहार में शुष्क बागवानी योजना के लाभ

बिहार सरकार के शुष्क बागवानी योजना से बिहार के किसानों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है -

  • राज्य के जिन किसानों के पास न्यूनतम1 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर जमीन वह इस योजना के तहत आवेदन करके मुनाफा कमा सकते है.
  • खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने पर किसानों को कुल लागत का 50% एवं अधिकतम30 हजार रुपए अनुदान प्रदान किया जाएगा.
  • किसानों की आय में वृद्धि करने एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में ये योजना कारगर सीध होगी।
  • लाभार्थी को योजना का लाभ प्राप्त करवाने के लिए लगभग2400 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • इस योजना का आरम्भ राज्य के38 जिलों में किया जाएगा।
  • योजना का लाभ अधिक-से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए खेती के मेड़ पर ड्रिप लगवाए जाएंगे। जिससे सिंचाई करने में आसानी होगी।
  • योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को3 साल से 3 किस्तों में भेजी जाएगी।
  • सरकार द्वारा किसान को पहले साल की 18 हजार रुपए क़िस्त प्रदान की जाएगी। दूसरे साल 6 हजार रूपए और तीसरे साल 6 हजार रुपए प्रदान किए जाएंग 
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शुष्क बागवाना के लिए पात्रता

 

  • योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी कोबिहार राज्य का स्थाई निवासी हो.
  • लाभार्थी का बिहार का किसान होना अनिवार्य है.
  • किसान के पास खुद की जमीन होनी चाहिए जो की न्यूनतम1 हेक्टेयर हो.
  • किसान का खाताआधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है.
  • किसान के खेतों में ड्रिप सिंचाई उपकरण की स्थापना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए.
  • आवेदक के खेतों में सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए.

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शुष्क योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता वितरण
  • जमीन के दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 

English Summary: Objective of dry gardening scheme Published on: 28 September 2023, 11:13 IST

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