देश के किसान और आमजन स्वरोजगार कर अपनी आय बढ़ाने के साथ ही देश के अर्थिकी स्थिति में अपना योगदान दें सकें इसके लिए केंद्र सरकार के साथ – साथ राज्य सरकार भी बड़ी – बड़ी योजनाएं लाती रहती है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता देती है. यह सहायता मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MMYUY) के अंतर्गत दी जाती है. बता दे कि यह योजना राज्य सरकार की ओर से 1 अगस्त, 2014 से चल रही है. इस योजना का उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस से जुड़ा उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत उद्यम की स्थापना के लिए मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और
ट्रेनिंग दी जाती है. इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है.
लोन लेने पर सिर्फ 5% सालाना व्याज लगता है. हालांकि योजना के अंतर्गत मिले लोन को 7 साल के अंदर चुकाना भी जरूरी होता है. और महिला आवेदकों को 6 फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाता है.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन की शर्तें (Terms of loan under Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana)
दरअसल इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं. आवेदक का कम से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. साथ ही आवेदक की उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आपने इससे पहले लोन लेकर बैंकों को नहीं चुकाया है तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for a loan under Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana? )
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म मध्यप्रदेश के हर जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं. आवेदक को लोन लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना की सामान्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. इसके बाद आवेदन पत्र को इस योजना से जुड़े संबंधित विभाग के पास भेज दिया जाता है. अयोग्य आवेदन पत्र खारिज कर दिए जाएंगे. आवेदन की स्वीकृति के बाद 15 दिनों के भीतर लोन मिल जाता है. लोन वितरण के बाद आवेदक को सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस खबर के बारें में और अधिक जानकारी प्रपट करने के लिए www.mmsy.mponline.gov.in पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं.
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