अगर आप किसान है और आप खेती करने के साथ-साथ डेयरी व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है. मध्य प्रदेश सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत किसानों को मुर्रा भैंसें पर 75% तक अनुदान प्रदान कर रही है. इस योजना का फायदा उठाकर किसान आसानी से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं. आइए आगे इस लेख में जानें योजना के बारे में पूरी जानकारी.
मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी?
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के साथ मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को दो मुर्रा नस्ल की भैंसें पर 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है. साथ ही सरकार श्रेणियों के हिसाब से यह अनुदान प्रदान कर रही कुछ इस प्रकार-
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योजना के तहत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
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मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 75 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी.
आवेदन के लिए कितनी राशि जमा करनी होगी?
अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आवेदन करने के दौरान सामान्य वर्ग के आवेदकों को आवेदन के साथ 1 लाख 47 हजार 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा.
वहीं, सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए 73 हजार 700 रुपये जमा करनी होगी.
किन राज्यों से मुर्रा भैंस का चुनाव कर सकेंगे किसान?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरु की गई मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए बेहद ही खास साबित हो सकती है, क्योंकि इस सरकारी योजना की खास बात यह है कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसानों को मौका मिलेगा की वह हरियाणा, पंजाब, यूपी में जाकर मुर्रा भैंस का चुनाव कर सकते हैं.
जरुरी दस्तावेज क्या होंगे?
अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है, तो इन सभी दस्तावेजों जिनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो इन सभी जरुरी कागजों को तुरंत तैयार करवा लें, ताकि आपको समय रहते योजना का लाभ मिल सकें.
कैसे करें योजना में अप्लाई?
अगर मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपने जिले के पशुपालन एवं डेयरी विभाग या नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरकर बैंक ड्राफ्ट या निर्धारित राशि जमा कर योजना में शामिल हो सकते हैं.
लेखक: रवीना सिंह
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