आप अगर बेरोजगार है और आपके पास कोई काम ही नहीं है और आप अपना बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी साबित हो सकती है. यूपी सरकार ने राज्य के यवाओं की स्थिति को देखते हुए 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत अगर कोई राज्य का युवा अपना खुद का कोई बिजनेस यानी की फैक्ट्री लगाता है तो वह इस योजना की मदद से बैंक के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का लोन, जिस पर सरकार से 25% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकता है. जानें योजना के बारे में पूरी जानकारी.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
अगर आप 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में इच्छुक है और अपना खुद का कारोबार शुरु करना चाहते हैं, तो पहले यह जान लीजिए योजना में आवेदन करने की क्या पात्रता है-
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इस सरकारी योजना में आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
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आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं, दसवीं या बारहवीं पास होना बेहद ही जरुरी है और कुछ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) का प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है.
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आवेदक को राज्य का स्थाई निवासी होना बेहद ही आवश्यक तभी वह इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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अगर आवेनकर्ता किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है तो वह इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा.
योजना में सिबिल स्कोर क्यों जरुरी है?
अगर आप इस सरकारी योजना का फायदा उठाकर अपना बिजनेस शुरु करना चाहते हैं, तो इस बात को अच्छे से जान लीजिए की 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के इस नियम के अनुसार ही योजना का फायदा तब मिलेगा, जब आवेदक का सिबिल स्कोर 675 होगा. यानी की अगर युवा का सिबिल स्कोर 675 से कम होता है, तो आवेदक इस सरकारी योजना में फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा.
आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज क्या होंगे?
अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और आवेदन करने का विचार बना रहे हैं, तो इन जरुरी दस्तावेजों को तैयार कर लें, जिनमें शामिल है-
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आधार कार्ड
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पैन कार्डमूल निवास प्रमाण पत्रजाति प्रमाण पत्र
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शैक्षणिक योग्यता व कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्रव्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (बिजनेस प्लान)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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बैंक पासबुक
योजना में कैसे करें आवेदन?
अगर आप 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में आवेदन करने में इच्छुक है तो इन आसान तरीकों से आप योजना में आवेदन कर सकते हैं इस प्रकार-
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सबसे पहले आवेदनकर्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट उत्तर प्रदेश के लिए UP MSME Portal या संबंधित राज्य का पोर्टल/एसएसओ पोर्टल पर जाएं.
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इसके बाद पोर्टल पर होमपेज पर दिए गए 'अप्लाई लोन' या 'नया आवेदन' विकल्प पर आवेदनकर्ता क्लिक करें और अपनी सभी जरुरी जानकारी यानी की व्यवसाय का विवरण भरें.
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आवेदन के दौरान आवेदनर्ता अपनी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें दें और फॉर्म सबमिट कर लें. इस आसान तरीके से आप योजना में अप्लाई कर सकते हैं.
लेखक: रवीना सिंह
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