बिहार सरकार ने राज्य में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरूआत की है, जिसमें समान्य जाति के युवक और युवतियों के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवक व युवतियों से विवाह करने को बढ़ावा दिया जाता है. दरअसल, सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना/ Inter-Caste Marriage Incentive Grant Scheme के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित कर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. इस योजना के तहत सरकार अंतर्जातीय विवाह करने पर लगभग एक लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि देती है.
बता दें कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना/ Inter-Caste Marriage Incentive Grant Scheme देश के ज्यादातर राज्यों में चलाई जाती है. ऐसे में आइए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का उद्देश्य
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जाति प्रथा का अंत करना है
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अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित कर
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आर्थिक सहायता प्रदान करना है
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ
अगर आप भी बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए पात्र लाभुकों को एकमुश्त राशि 1,00,000 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
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स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
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इस योजना के लिए आवेदक को एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा.
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इन दोनों की पहली शादी होनी चाहिए.
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दंपत्ति की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार का उद्देश्य है जाति प्रथा का अंत करना, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित कर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।@DoSWBihar #BiharSocialWelfareDept#बिहार_सरकार_की_योजनाएं pic.twitter.com/kr8o6TWfxX
— IPRD Bihar (@IPRD_Bihar) January 30, 2024
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए पात्रता
अंतर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु 18-21 वर्ष हो तो अंतर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा. वहीं, अगर विवाह में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो दोनों को अनुदान देय होगा. इसी प्रकार से दिव्यांगजन यदि अंतर्जातीय विवाह करते हैं, तो दिव्यांग विवाह के साथ-साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमन्य होगा.
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अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में ऐसे करें आवेदन?
बिहार सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभुक अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करवाना होगा. वहीं, अगर आप राज्य सरकार की इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सरकार के द्वारा जारी की गई सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 18003456262 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
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