केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) चलाई जा रही है. इसके तहत किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा दिया जाता है. इसी तर्ज पर अब हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Horticulture Insurance Scheme) की शुरुआत की जा रही है.
इस योजना का पूरा खाका उद्यान विभाग द्वारा तैयार किया गया है. बताया जा रहा है कि राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) जल्द इसकी शुरुआत करेंगे. खास बात यह है कि इस योजना के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है.
दरअसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी बागवानी फसलों को कवर किया जाता है, लेकिन इसमें प्रति एकड़ आश्वस्त राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम जमा कराना होता है. मगर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Horticulture Insurance Scheme) के तहत राशि 2.5 प्रतिशत होगी. इस चरह किसानों को कम राशि जमा करानी होगी.
बागवानी बीमा योजना के तहत 20 फसलें होंगी शामिल
इस योजना के तहत बागवानी की कुल 20 फसलों को शामिल किया गया है. इसमें 14 सब्जियों की फसलें हैं, तो वहीं 2 मसाले की और 4 फलों की फसलें शामिल हैं. बता दें कि इनमें प्याज, आलू, टमाटमर, मटर, फूलगोभी, गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, पत्तागोभी और मूली शामिल है. इसके अलावा मसाला फसलों में हल्दी और लहसुन का नाम है, तो वहीं फलों में आम, किन्नू, बेर और अमरूद शामिल है.
इतना देना होगा प्रीमियम
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बागवानी बीमा योजना के तहत सब्जियों और मसालों के लिए बीमा राशि 30 हजार प्रति एकड़ है.
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फलों के लिए 40 हजार रुपए प्रति एकड़ होगी.
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किसानों को बीमा राशि का केवल 5 प्रतिशत देना होगा.
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इसी तरह मुआवजा राशि को चार श्रेणियों में 25, 50, 75 और 100 में बांटा गया है.
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मुआवजा राशि सर्वेक्षण पर आधारित होगी.
बागवानी बीमा योजना में ये आपदाएं होंगी कवर
इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया जाएगा. इसमें खराब मौसम, ओलावृष्टि, तापमान, पाला, बाढ़, बादल फटना, नहर व ड्रेन का टूटना, जलभराव, आंधी, तूफान और आग लगने से फसल को नुकसान होना कवर किया जाएगा.
कैसे मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत होना होगा.
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