हरियाणा सरकार द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है. दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल (Parivar Pehchan Patra Portal) लॉन्च किया है. इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को पोर्टल के साथ जोड़ा है. यह योजनाएं काफी महत्वाकांक्षी मानी जाती हैं, जो कि वृद्धावस्था में लोगों का सहारा बनती हैं. आइए आपको इस 3 मुख्य योजनाओं की जानकारी देते हैं.
तीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
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वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना
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दिव्यांग पेंशन योजना
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विधवा व निराश्रित महिला पेंशन योजना
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वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना
इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को मिलता है. इसके तहत हर महीने पेंशन उपलब्ध कराई जाती है. बता दें कि इसके तहत मिलने वाली पेंशन को जनवरी 2020 से 2 हजार से बढ़ाकर 2,250 रुपए कर दिया गया है.
विधवा व निराश्रित महिला पेंशन योजना
इसके तहत जनवरी 2020 से 2 हजार रुपए मासिक राशि को बढ़ाकर 2,250 रुपए कर दिया गया है.
दिव्यांग पेंशन योजना
इस योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग लोगों को दिया जाता है. इसके तहत वो लोग आते हैं, जो कि 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग की श्रेणी में आते हैं. इस योजना की पेंशन राशि जनवरी 2020 से 2 हजार रुपए मासिक से बढ़ाकर 2,250 रुपए कर दी गई है.
आपको बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इन 3 योजनाओं का देने के लिए लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र के जरिए पंजीकृत किया जाएगा. बता दें कि पीपीपी से इन योजनाओं को जोडऩे के बाद लाभार्थियों को पेंशन जारी करने के लिए परिवार का विवरण आसानी से उपलब्ध हो पाएगा. अगर लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, तो जल्द ही पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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