![Irrigation Scheme](https://kjhindi.gumlet.io/media/91027/mini-sprinkler-plant-scheme-of-rajasthan-government.jpg)
Farmers Subsidy: किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए सरकार के द्वारा समय-समय पर कई पहलों को शुरू किया जाता है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों की सिंचाई समस्याओं को कम करने के लिए ‘मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र योजना’ चला रही है. इस योजना के तहत कृषि विभाग किसानों को 70% से 75% तक की सब्सिडी दे रहा है, जिससे वे अपने खेतों में स्प्रिंकलर प्लांट लगा सकें. यह योजना जल की बचत और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी. सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी.
राज्य सरकार की इस स्कीम के माध्यम से किसान कम लागत में बेहतर सिंचाई कर उच्च गुणवत्ता की फसल प्राप्त कर सकेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि कैसे किसान ‘मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र योजना’ का लाभ उठा सकते हैं.
क्या है मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र योजना?
यह योजना किसानों की सिंचाई क्षमता बढ़ाने और जल बचत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी. इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि फसल उत्पादन में भी सुधार आएगा.
योजना के प्रमुख लाभ
- सामान्य किसानों को 70% तक सब्सिडी
- लघु एवं सीमांत किसान, SC/ST और महिला किसानों को 75% तक सब्सिडी
- जल की बचत और अधिक भूमि की सिंचाई में मदद
- फसल की उत्पादकता में वृद्धि और कम लागत में अधिक लाभ
पात्रता शर्तें
- आवेदक राजस्थान का निवासी किसान होना चाहिए.
- कृषि भूमि आवेदक के स्वामित्व में होनी चाहिए.
- किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
जरूरी दस्तावेज़
- जमाबंदी नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए).
- आधार कार्ड / जन आधार कार्ड.
- सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र.
- मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट.
- आपूर्तिकर्ता का उद्धरण.
'मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र योजना’ के लिए आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन पंजीकरण करें:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
- “पंजीकरण करवाना” विकल्प पर क्लिक करें.
- SSO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें (जन आधार या गूगल विकल्प का उपयोग करें ).
- जन आधार नंबर दर्ज करें और OTP सत्यापित करें.
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें.
2. योजना के लिए आवेदन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें.
चरण 2: डैशबोर्ड में "राज-किसान" विकल्प चुनें.
चरण 3: "आवेदन प्रविष्टि अनुरोध" पर क्लिक करें.
चरण 4: भामाशाह आईडी या जनआधार आईडी दर्ज करें और खोजें.
चरण 5: योजना का नाम चुनें और आधार प्रमाणीकरण पूरा करें.
चरण 6: सभी आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें.
चरण 7: आवेदन सबमिट करें.
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