Fruits Farming: देश के अधिकतर किसान पारंपरिक खेती से हटकर गैर-पारंपरिक खेती में अपना हाथ अजमा रहे हैं. ज्यादातार किसान फलों और फूलों की खेती पर जोर दे रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं. लेकिन किसानों के लिए बागवानी करके अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए विदेशी फलों की खेती एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रही है. ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. बिहार सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए किसानों को 40 फीसदी अनुदान दे रही है. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन ओवदन कर सकते हैं.
3 लाख रुपये तक की मदद
बिहार सरकार राज्य के किसानों को 'मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना' के तहत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के अंतर्गत इसकी खेती करने वाले किसानों को अनुदान दे रही है. ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 7.50 लाख रुपये तय की गई है. इस योजना के तहत इस फ्रूट की खेती करने पर किसानों को 40 प्रतिशत यानी 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा.
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स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद
सरकार इस फल की खेती के लिए किसानों को इसलिए अनुदान दे रही है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह एक कैक्टस प्रजाति का पौधा होता है और इसका सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कैंसर और मधुमेह जैसे खतरनाक रोगों को भी दूर रखने में मदद मिलती है.
20 वर्षों तक होगी कमाई
ड्रैग फ्रूट की खेती के लिए किसी विशेष वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है. किसान इस फल की खेती सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा के बीच आसानी से कर सकते हैं. इसकी फसल एक सीजन में ही 3 बार फल देती है और एक पौधा लगभग 45 से 50 फलों का उत्पादन करता है. यदि कोई एक एकड़ खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है, तो आसानी से 8 से 10 लाख रुपये तक की कमाई कर सकता है. इसके पौधों की एक बार बुवाई के बाद किसान 18 से 20 वर्षों तक उपज प्राप्त कर सकते हैं.
3 किस्तों में मिलेगा अनुदान
यदि कोई किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती 2 वर्ग मीटर दूरी के हिसाब से 1 हेक्टेयर में करता है, तो ऐसे में उसे लगभग 5 हजार पौधों की आवश्यकता हो सकती है. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को अनुदान राशि 3 किस्तों में दी जाएगी. इसकी पहली किस्त में किसानों को 60 प्रतिशत यानी 1.80 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं दूसरी और तीसरी किस्त में 20-20 प्रतिशत यानी 60–60 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. किसानों के लिए दूसरी और तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिए खेतों में 75 से 90 प्रतिशत तक पौधा का जिंदा होना जरूरी होगा.
योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
यदि आप भी तहत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. बता दें, इस योजना का फायदा किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के तर्ज पर दिया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन करते वक्त किसानों को अपने किसान रजिस्ट्रेशन, जमीन की रसीद, आधार कार्ड और फोटो समेत कुल अन्य कागजात साथ रखने होंगे. इस योजना ता लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ तक भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए दिया जाएगा.
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