छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें, इसके लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है. इसी कड़ी में बिहार सरकार (Bihar Government) ने अपने राज्य के किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना (Krishi Input Anudan Yojana) चला रखी है.
यह एक ऐसी योजना है, जिसके तहत किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं. इसके चलते कृषि इनपुट अनुदान योजना (Krishi Input Anudan Yojana) से जुड़ी एक अहम जानकारी यह है कि इस योजना के तहत आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है.
कृषि इनपुट अनुदान योजना में आवेदन की तारीख (Application date in Krishi Input Anudan Yojana)
दरअसल, राज्य में खरीफ मौसम में बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित किसान 30 नवंबर तक अनुदान का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इसके पहले योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर तक निर्धारित की गई थी.
आवेदन करने का समय (Time to apply)
जरूरी जानकारी यह है कि अब किसान भाई डीबीटी पोर्टल पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले योजना के अंतर्गत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही आवेदन करने की सुविधा थी.
इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रमंडल वार डीबीटी पोर्टल पर अलग से लिंक की व्यवस्था की जा रही है. इससे एक समय में ज्यादातर किसान आवेदन कर सकते हैं. इस तरह सर्वर पर लोड भी कम होगा.
बता दें कि अभी तक बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित 30 जिलों के 11,45,745 किसानों ने कृषि इनपुट अनुदान योजना (Krishi Input Anudan Yojana) के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है. इसके अलावा परती भूमि के कारण हुए नुकसान से प्रभावित 17 जिलों के 93,699 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है.
कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा (Who and how will get the benefit of Agriculture Input Grant Scheme)
कृषि विभाग द्वारा वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा. वहीं, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा. इसके अलावा शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा.
इसके साथ ही परती भूमि के लिए भी 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान प्रदान होगा. बता दें कि ये अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही दिया जाएगा. इस योजना के तहत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा. इतना ही नहीं, कृषि इनपुट अनुदान रैयत एवं गैर रैयत किसानों को दिया जाएगा.
सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के 30 जिलों 265 प्रखंडों की 3229 पंचायतों के किसानों की बाढ़/अतिवृष्टि से फसल क्षति हुई है. वहीं, खरीफ फसलों में 17 जिलों के 149 प्रखंडों की 2131 पंचायतों के किसानों के खेत बाढ़/अतिवृष्टि की वजह से प्रभावित हुए. ऐसे में इन जिलों के प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया जाएगा.
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