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छोटे किसान के लिए ज्वाइंट होम लोन रहेगा फ़ायदेमंद, पढ़िए कैसे बचेगा टैक्स

अगर कोई किसान घर खरीदना चाहता है, तो उनके लिए ज्वाइंट होम लोन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि यह लोन मिलने वाली राशि को बढ़ा देता है, तो वहीं टैक्स की सेविंग में भी मदद करता है. इतना ही नहीं, इस लोन को लेने से किसान पर ईएमआई का बोझ भी नहीं पड़ेगा. कई छोटे किसान अपने सपनों का घर अपने अनुसार नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कभी फसल से इतनी अच्छी आमदनी नहीं हो पाती है कि वो उससे घर खरीद सकें. ऐसे में किसानों के लिए ज्वाइंट होम लोन एक बेहतर विकल्प है. वैसे इस लोन का लाभ हर कोई ले सकता है, तो आइए आपको बताते हैं कि किसान ज्वॉइंट होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखें.

कंचन मौर्य
joint home loan

अगर कोई किसान घर खरीदना चाहता है, तो उनके लिए ज्वाइंट होम लोन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि यह लोन मिलने वाली राशि को बढ़ा देता है, तो वहीं टैक्स की सेविंग में भी मदद करता है. इतना ही नहीं, इस लोन को लेने से किसान पर ईएमआई का बोझ भी नहीं पड़ेगा. कई छोटे किसान अपने सपनों का घर अपने अनुसार नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कभी फसल से इतनी अच्छी आमदनी नहीं हो पाती है कि वो उससे घर खरीद सकें. ऐसे में किसानों के लिए ज्वाइंट होम लोन एक बेहतर विकल्प है. वैसे इस लोन का लाभ हर कोई ले सकता है, तो आइए आपको बताते हैं कि किसान ज्वॉइंट होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखें.

ज्यादा मिल सकता होम लोन

किसान के लिए यह होम लोन एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह टैक्स में सेविंग देता है. वैसे सिंगल होम लोन में केवल लोन लेने वाले को टैक्स बेनेफिट मिलता है, लेकिन ज्वाइंट होम लोन लेने से लोन में भागीदारी करने वाले का भी टैक्स बचेगा है. खास बात है कि आपको इस लोन की रकम भी बढ़कर मिल सकती है. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि होम लोन में इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन के तहत टैक्स बचाया जा सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत दो एक्ट आते हैं.

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ज्यादा टैक्स बेनेफ़िट

अगर कोई किसान इस होम लोन को लेने जा रहा है, तो उसको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. बता दें कि होम लोन लेने वाले को अधिकतर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24b के भीतर मिलने वाले टैक्स बेनेफ़िट की जानकारी होती है. इस सेक्शन के तहत ब्याज को हर साल 2 लाख रुपए तक डिडक्शन की तरह दिया जाता है, तो वहीं प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. इसके अलावा ज्वाइंट होम लोन वाले दोनों व्यक्ति अलग से इन टैक्स बेनेफ़िट का फायदा ले सकते हैं. बता दें कि लोन ले रहे दोनों व्यक्ति मालिक होते हैं, इसलिए उन्हें अलग से टैक्स बेनेफ़िट मिलता है.

महिला को-एप्लीकेंट के लिए कम ब्याज दर

कई बार लोन देने वाला बैंक महिला को-एप्लीकेंट के लिए अलग ब्याज दर तय करता है. ये दर आम तौर पर रेट से लगभग 0.05 फीसदी कम होती है, लेकिन इस छूट का फ़ायदा उठाने के लिए महिला के पास खुद की प्रॉपर्टी या फिर वह ज्वॉइंट तौर पर मालकिन होनी चाहिए.

भाई-बहन को नहीं मिलता लोन

यह लोन भाई-बहन को नहीं दिया जाता है. अगर परिवार में दो लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, उसमें भाई-बहन को छोड़कर मां-बेटा, मां-बेटी, पिता-बेटा, पिता-बेटी या फिर वाइफ़-हसबैंड का नाम है, तो बैंक आपको ज्वाइंट लोन अकाउंट खोलने की अनुमति दे सकता है.

ये भी पढ़ें: मिनटों में एटीएम मशीन से मिलेगा पर्सनल लोन, जानिए कैसे

English Summary: joint home loan will be beneficial to build a house Published on: 20 January 2020, 04:49 PM IST

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