किसानों के लिए खुशखबरी है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. किसान अब धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और कपास सहित अपनी कई खरीफ फसलों के लिए कवरेज सुरक्षित करने के लिए 16 अगस्त, 2024 तक इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2024 थी.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव और बिजली गिरने से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है.
गौरतलब है कि PMFBY के तहत बढाई गई रजिस्ट्रेशन तिथि की समय-सीमा राज्य के अनुसार अलग-अलग है. उत्तर प्रदेश और ओडिशा के किसानों के पास अब आवेदन करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय है. हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और मेघालय में नई समय-सीमा 16 अगस्त, 2024 है. केंद्र सरकार के द्वारा PMFBY के समय सीमा को बढ़ाकर किसानों को लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी फसलें इस योजना के तहत सुरक्षित हैं.
PMFBY के तहत रजिस्ट्रेशन हेतु अंतिम तारीख इस प्रकार हैं:
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उत्तर प्रदेश: 10 अगस्त, 2024
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ओडिशा: 10 अगस्त, 2024
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हरियाणा: 16 अगस्त, 2024
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मध्य प्रदेश: 16 अगस्त, 2024
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छत्तीसगढ़: 16 अगस्त, 2024
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सिक्किम: 16 अगस्त, 2024
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मेघालय: 16 अगस्त, 2024
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? What is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
पीएमएफबीवाई (PMFBY) यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केंद्र सरकार की एक पहल है जिसे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. किसानों की आय की सुरक्षा और जोखिम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई इस योजना में धान, गेहूं और दालों सहित 24 फसलें शामिल हैं. इसका उद्देश्य नुकसान के लिए मुआवज़ा देकर किसानों पर वित्तीय बोझ कम करना है. किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट: pmfby.gov.in पर विजिट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
वही, जो किसान फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन की जगह पर ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं वो किसान अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं. फसल बीमा योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होने के लिए, किसानों को आमतौर पर अपनी फसल बोने के 10 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है. योजना के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए, किसान 1800-570-7115 पर टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:-
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आधार कार्ड: पहचान सत्यापन के लिए.
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बैंक पासबुक: बैंक खाता विवरण प्रदान करने के लिए.
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खसरा नंबर: भूमि विवरण और प्लॉट नंबर.
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बुवाई प्रमाण पत्र: फसल बुवाई का सबूत.
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भूमि से संबंधित दस्तावेज: जैसे भूमि रिकॉर्ड या स्वामित्व के कागजात.
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ग्राम पटवारी प्रमाण पत्र: स्थानीय राजस्व अधिकारी से भूमि और फसल के विवरण की पुष्टि.
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राशन कार्ड
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किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
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